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बीवी के गिफ्ट किए मोबाइल से खुली पति के 'चरित्र' की ऐसी पोल

मुंबई की एक महिला ने अपने डॉक्टर पति को पकड़ने के लिए ऐसी तरकीब अपनाई की एक सनसनीखेज खुलासा हो गया. हुआ यूं कि महिला को अपने पति के चरित्र पर शक हो रहा था. उसने पति को नया मोबाइल गिफ्ट किया. उसमें उसने कई ऐसे ऐप डलवा दिए, जिससे उसको अपने पति की हर जानकारी मिल रही थी. इसी दौरान उसे पता चला कि उसके पति ने एक महिला का रेप किया है.

रेपिस्ट पति को बीवी ने ऐसे पकड़वाया रेपिस्ट पति को बीवी ने ऐसे पकड़वाया
मुकेश कुमार
  • मुंबई,
  • 17 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:08 PM IST

मुंबई की एक महिला ने अपने डॉक्टर पति को पकड़ने के लिए ऐसी तरकीब अपनाई की एक सनसनीखेज खुलासा हो गया. हुआ यूं कि महिला को अपने पति के चरित्र पर शक हो रहा था. उसने पति को नया मोबाइल गिफ्ट किया. उसमें उसने कई ऐसे ऐप डलवा दिए, जिससे उसको अपने पति की हर जानकारी मिल रही थी. इसी दौरान उसे पता चला कि उसके पति ने एक महिला का रेप किया है. उसने पीड़िता की मदद करते हुए अपने पति को पुलिस के हवाले करा दिया.

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दैनिक भास्कर के मुताबिक, करीब 5 साल पहले यूपी के जौनपुर के रहने वाले डॉ. अजय सिंह की शादी हुई थी. वह एक बच्चे का पिता है. मुंबई के माहिम स्थित एक नामी अस्पताल में वह गायनाकोलॉजिस्ट है. इसी साल अक्टूबर में उसकी मुलाकात एक महिला डॉक्टर से हुई थी. एक दिन अजय ने महिला मित्र को मिलने के लिए बुलाया. वहां दोनों एक साथ ड्रिंक किया. इसके बाद घूमने के लिए टैक्सी से मरीन ड्राइव चले गए. तभी महिला की तबियत खराब होने लगी.

इसके बाद अजय महिला को लेकर क्वार्टर में गया. वहां जाकर उससे उसी के कमरे में सोने की जिद करने लगा. नशे में होने के कारण महिला ने उसे कमरे के हॉल में सोने की मंजूरी दे दी. कुछ देर बाद ही अजय जबरन उसके बेडरूम में गया और उसके साथ रेप किया. नशे के कारण महिला डॉक्टर ने उसका अधिक विरोध नहीं किया. अगले दिन सुबह महिला ने देखा कि उसके शरीर से कपड़े गायब हैं. उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ डॉक्टर ने रेप किया है.

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उसने अजय को फोन किया. इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ. ये पूरी बातचीत अजय की पत्नी ने सुन लिया. उसने पीड़िता को फोन करके उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया. इसके बाद उसने अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी. पीड़िता की तहरीर पर ठाणे लोहमार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया, जिसे एमआईडीसी थाने को ट्रांसफर किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 (2) और 120 (ब) के तहत केस दर्ज किया है.

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