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नए साल पर फायरिंग में मौत, सबूत मिटाने में तिहाड़ भेजी गई पूर्व विधायक की पत्नी

दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी फार्म हाउस में नए साल के जश्न पर फायरिंग के दौरान गोली चलने से अर्चना गुप्ता की मौत मामले में आरोपी बिहार के पूर्व विधायक राजू प्रताप सिंह की पत्‍नी को कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया.

मृत‍का अर्चना गुप्ता मृत‍का अर्चना गुप्ता
राहुल झारिया/पूनम शर्मा/हिमांशु मिश्रा
  • नई दि‍ल्‍ली,
  • 04 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 10:00 PM IST

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर साकेत कोर्ट में बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह और उसके करीबी रामेंद्र सिंह को पेश किया. पुलिस ने दोनों में से किसी की रिमांड की मांग नहीं रखी. लिहाजा कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया.

रेनू सिंह के वकीलों ने बेल के लिए अर्जी दी थी, जिस पर शनिवार की दोपहर को सुनवाई होनी है. वकीलों ने दलील दी की रेनू सिंह के 3 छोटे बच्चे हैं इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए.  

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बता दें कि 31 जनवरी की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी फार्म हाउस में न्‍यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के दौरान फायरिंग में चली गोली से अर्चना गुप्ता जख्‍मी हो गई थीं. बाद में इलाज के दौरान अस्‍पताल में अर्चना ने दम तोड़ दिया.

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि पिस्टल से गोली राजू सिंह चला रहा था जबकि उसका ड्राइवर हरि सिंह राइफल से फायरिंग कर रहा था.

रेनू सिंह और रामेंद्र सिंह पर आरोप है कि 31 दिसंबर की रात डांस फ्लोर पर मौजूद अर्चना को गोली लगने के बाद वहां बिखरे खून और बाकी सबूतों को दोनों ने मिटाया और साथ में गोली के खोखे भी गायब कर दिए. पूर्व विधायक राजू और ड्राइवर हरि सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड परहैं.

सूत्रों के मुताबिक पुलिस इन दोनों को लेकर फार्म हाउस गई और पूरे हादसे को रीक्रिएट कर सबूत जुटाए. शनिवार को पुलिस दोनों को लेकर कुशीनगर और गोरखपुर जाएगी. पुलिस को अभी आरोपियों के खून से सने कपड़े और गोली के खोखे बरामद करने हैं.

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पुलिस अब तक पार्टी में मौजूद करीब 30 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. इस बीच अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है. उसमें साफ हो गया है कि गोली पिस्टल से ही चली थी.

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