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दिल्ली: दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़ना पड़ा महंगा, पहुंच गई पुलिस

दिल्ली पुलिस के पीआरओ मधुर वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पटाखों की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी है. इस बार ग्रीन पटाखे या लो इंटेंसिटी पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों पर पाबंदी लगी हुई है.

पटाखे (फाइल फोटो-PTI) पटाखे (फाइल फोटो-PTI)
अजीत तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 8:48 PM IST

पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदी के तहत दिल्ली पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया  है. यह मामला दिल्ली के गाजीपुर में एक शख्स द्वारा पटाखा फोड़ने पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने आईपीसी 188 के तहत केस दर्ज किया है.

दरअसल, अरविंद नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को फोन कर शिकायत की. उसने बताया कि गाजीपुर इलाके में उसके फ्लैट के ऊपर रहने वाले दमनदीप नाम के व्यक्ति के बच्चे 1 अक्टूबर की रात पटाखे जला रहे थे. अरविंद के मना करने पर भी वो नहीं माने.

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इसके बाद बच्चों के पिता दमनदीप भी वहां आ गया और अरविंद के घर के दरवाजे पर पटाखे जलाने लगा. मना करने पर दमनदीप ने कहा कि पटाखे तो यही चलेंगे. इससे तंग आकर अरविंद ने इस बात की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमनदीप के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत केस दर्ज कराया.

जानकारी के मुताबिक ये सेक्शन जमानती है, इसलिए हिरासत में लेने के बाद दमनदीप को बेल दे दी गई. पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस के पीआरओ मधुर वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पटाखें बेचने और खरीदने पर पाबंदी है. इस बार ग्रीन पटाखे या लो इंटेंसिटी पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों पर पाबंदी लगी हुई है.

दीपावली के दिन केवल 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखें जला सकेंगे, उसके बाद या पहले किसी ने पटाखे जलाए तो सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि जो जगहें बताई गई हैं, वहीं पटाखें जला सकते हैं.

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मधुर वर्मा के मुताबिक, इसके लिए बाकायदा आरडब्ल्यूए के लोगों से, स्कूल, कॉलेजों और अखबार व टीवी में प्रचार के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. दिवाली के दिन के लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है. बाकायदा एक क्विक रिएक्शन टीम बनाई गई है जो ऐसे लोगों पर नजरें गड़ाए रखेंगे जो नियमों की अनदेखी करेंगे.

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