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गया रोड रेज केस में रॉकी यादव दोषी करार, कार रोककर आदित्य को मारी थी गोली

बिहार के गया रोड रेज मामले में चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आज अदालत फैसला सुनाते हुए रॉकी यादव को दोषी करार दिया है. 7 मई 2016 को जदयू की दबंग एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा को गोली मार कर हत्या कर दी थी. आदित्य की मौत को 15 महीने हो गए. अब आज जाकर उसके माता-पिता को न्याय मिला है.

रॉकी यादव रॉकी यादव
मुकेश कुमार
  • पटना,
  • 31 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST

बिहार के गया रोड रेज मामले में चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आज अदालत फैसला सुनाते हुए रॉकी यादव को दोषी करार दिया है. 7 मई 2016 को जदयू की दबंग एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा को गोली मार कर हत्या कर दी थी. आदित्य की मौत को 15 महीने हो गए. अब आज जाकर उसके माता-पिता को न्याय मिला है.

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7 मई, 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल के साथ बोधगया से गया कार से पार्टी कर लौट रहा था. रास्ते में साइड पास मांगने के दौरान उसे झगड़े में रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर उसे गोली मार दी थी. मेडिकल कॉलेज ले जाते समय आदित्य दुनिया छोड़ चुका था. इस पर बिहार बवाल हुआ था.

इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था. फिलहाल टेनी यादव और अंगरक्षक बाहर है. रॉकी यादव अभी जेल में है. इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है. 12 मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया था. दोनों पक्षों के सारे बयान दर्ज किए गए थे.

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सपष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए. गया के एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया है. हत्या के समय आदित्य ने 12वीं की परीक्षा दी थी. जब रिजल्ट आया, तो वह परीक्षा तो पास कर गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया.

 

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