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कठुआ केस: CBI जांच की मांग पर J-K हाईकोर्ट में सुनवाई टली

राज्य सरकार ने मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की, जिस पर कोर्ट सुनवाई टाल दी. कठुआ केस की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग वाली यह याचिका हाईकोर्ट में एक वकील वीनू गुप्ता ने दायर की है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
आशुतोष कुमार मौर्य
  • श्रीनगर,
  • 07 मई 2018,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

जम्मू के कठुआ में 8 साल की एक मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले की जांच CBI से करवाए जाने को लेकर आज जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी हालांकि हाईकोर्ट ने अब सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है.

राज्य सरकार ने मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. कठुआ केस की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग वाली यह याचिका हाईकोर्ट में एक वकील वीनू गुप्ता ने दायर की है.

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पीड़िता की ओर से कोर्ट में पेश हुईं वकील ने राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिक्रिया न दे पाने को लेकर आलोचना की. पीड़िता की वकील ने कहा कि यह मुफ्ती सरकार की इस मामले को लेकर गंभीरता को दर्शाता है.

साथ ही वकील वीनू गुप्ताह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस ताजा बयान की भी आलोचना की, जिसमें मुफ्ती ने कहा है कि मामले की सीबाआई से जांच करवाए जाने की कोई जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि चूंकि मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए. बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने एकबार फिर मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की जरूरत को नकारते हुए कहा कि अगर आप राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं करते, फिर राज्य में विश्वास करने लायक कोई बचता ही नहीं.

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महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम के अधिकारियों पर उनके धर्म या उनके क्षेत्र के आधार पर सवाल उठाना शर्मनाक और खतरनाक है'. उन्होंने यह भी कहा कि अपराध होने पर उसकी जांच के लिए टीम गठित करने के लिए हम हर बार जनमत नहीं करा सकते.

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