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HC के सामने हरियाणा सरकार ने माना, डेरा से बाहर गया था कीमती सामान

25 और 28 अगस्त के बीच डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से कीमती सामान जैसे कैश, ज्वैलरी, बैंक के कागजात आदि डेरा परिसर से बाहर ले जाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता. हरियाणा सरकार की विशेष गृह सचिव गीता भारती और सिरसा के एसपी अश्विनी शेणवी ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में यह बयान दिया है.

डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय
मुकेश कुमार/मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 09 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:09 PM IST

25 और 28 अगस्त के बीच डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से कीमती सामान जैसे कैश, ज्वैलरी, बैंक के कागजात आदि डेरा परिसर से बाहर ले जाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता. हरियाणा सरकार की विशेष गृह सचिव गीता भारती और सिरसा के एसपी अश्विनी शेणवी ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में यह बयान दिया है.

इस तरह कई मामलों में डेरा सच्चा सौदा को क्लीन चिट देने वाली हरियाणा सरकार और पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई. इन दोनों अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच के सामने कहा है कि डेरा में सैनीटाइजेशन ड्राइव शुरू होने से पहले इस तरह की गतिविधियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

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डेरा परिसर से बेशकीमती सामान बाहर ले जाने की ओर इशारा करते हुए विशेष गृह सचिव ने कोर्ट को बताया है कि डेरा के सिरसा मुख्यालय को एक सड़क राजस्थान से जोड़ती है. उन्होंने कहा कि संभवता 25 अगस्त के दिन जब राम रहीम को पंचकूला अदालत लाया गया, तो 300 से 400 गाड़ियों का एक काफिला डेरा से बाहर निकला था.

संभावना है कि इन गाड़ियों के काफिले में डेरा का कीमती सामान किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया. सिरसा के एसपी अश्वनी सभी ने माना है कि पुलिस पूरी तरह से डेरा की घेराबंदी नहीं कर पाई थी. इसलिए 25 से लेकर 28 अगस्त के बीच डेरा से बाहर कीमती सामान ले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

सिरसा के एसपी अश्विनी शैणवी ने कोर्ट को बताया है कि पुलिस ने डेरा से कुछ विदेशी करेंसी, AK-47 राइफलें और 90 पेन ड्राइव सहित काफी सामान बरामद किया था. इसे डेरा से बाहर ले जाने की तैयारी थी. कोर्ट मित्र वकील अनुपम गुप्ता ने बताया कि गृह सचिव और एसपी के बयानों से जाहिर होता है कि साजिश के तहत डेरा का सामान ले जाया गया.

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इस पर हाईकोर्ट ने एसपी से इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि यदि डेरा की सैनिटाइजेशन से पहले कीमती सामान हटाया गया है, तो यह एक गंभीर विषय है. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति मामले का महज एक पोस्टमार्टम साबित नही होनी चाहिए. इस आशंका के सवाल पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई है.

राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की नाकाबंदी न करने के सवाल पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा था, जो वहां नाकाबंदी नहीं की जा सकती थी. कोर्ट ने हनीप्रीत के मामले में भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की जमकर खिंचाई की है. कई लोगों की गिरफ्तारी न होने के मामले पर भी कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है.

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