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सुहैब इलियासी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

मशहूर टीवी शो 'इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड' के निर्माता और एंकर सुहैब इलियासी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सुहैब को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पिछले साल दोषी करार दिया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीते साल 20 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई कर सकती है दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई कर सकती है
परवेज़ सागर/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 9:52 PM IST

मशहूर टीवी शो 'इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड' के निर्माता और एंकर सुहैब इलियासी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सुहैब को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पिछले साल दोषी करार दिया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीते साल 20 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी.

दिल्ली हाइकोर्ट सुहैब इलियासी की अपील पर 15 मार्च को सुनवाई कर सकती है. निचली अदालत ने सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी अंजू इलयासी की हत्या का दोषी करार दिया था. साथ ही उन पर दो लाख का जुर्माना किया गया था. कोर्ट ने उन्हें अंजू की मां को दस लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था.

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निचली अदालत में पीड़ित पक्ष ने कहा था कि अपनी ही बीवी को सुहैब ने इतनी दर्दनाक मौत दी जबकि वो फाइट अगेंस्ट क्राइम की इमेज के साथ लोगों की नज़रो में चैंपियन थे. इतना ही नहीं सुहैब के क्राइम प्रोग्राम इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की वजह से करीब 50 कुख्यात अपराधी या तो पकड़े गए थे या फिर मारे गए थे.

जबकि सुहैब के वकील ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कहा था कि ये पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. लिहाज़ा इस मामले को दुर्लभ श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा इस मामले में एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी या पहले से प्लंनिंग नहीं की गई है. ये मामला सुहैब की बेटी की कस्टडी से जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट से केस जीतकर ही सुहैब को मिली है.

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