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इंदौर: कारोबारी के बेटे को सज़ा-ए-मौत, 5 साल की बच्ची के रेप-मर्डर का दोषी

चार्जशीट के मुताबिक एक पुल के नीचे बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी, वहीं से उठाकर दोषी ने दरिंदगी को अंजाम दिया.

सांकेतिक तस्वीर (फोटो-Getty Images) सांकेतिक तस्वीर (फोटो-Getty Images)
हेमेंद्र शर्मा
  • इंदौर,
  • 25 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:13 PM IST

  • इंदौर की एक विशेष सत्र अदालत ने सुनाई है सजा
  • 29 साल का अंकित विजयवर्गीय रेप मर्डर का दोषी

पॉक्सो संबधित मामलों की सुनवाई करने वाली इंदौर की विशेष सत्र अदालत ने एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई है. 1 दिसंबर 2019 को पांच वर्षीय बच्ची के साथ रेप और मर्डर के दोषी 29 वर्षीय अंकित विजयवर्गीय को फांसी की सज़ा सुनाई गई है.

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महू पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक एक पुल के नीचे बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी, वहीं से उठाकर दोषी ने दरिंदगी को अंजाम दिया.

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अंकित एक स्थानीय कारोबारी का बेटा है. वारदात के बाद वो अपनी ससुराल चला गया था. उस वक्त अंकित की पत्नी नौ माह की गर्भवती थी. अब वो दो महीने की बच्ची की मां है.

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बता दें कि इस रेप-मर्डर के बाद महू शहर में लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था. वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस दोषी तक पहुंची. एक फुटेज में दोषी बच्ची को बाहों में उठाकर जाता दिखाई दे रहा था. दोषी को जब अदालत ले जाया जा रहा था तब क्रुद्ध भीड़ ने उस पर हमला भी किया था. इसके बाद केस को इंदौर शिफ्ट कर दिया गया था.    

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इंदौर विशेष सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने इसे दुर्लभतम अपराध मानते हुए दोषी को मौत की सज़ा सुनाई.

अंकित को आईपीसी की धारा 376 ए (रेप) और धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई. उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 5ए के तहत उम्र कैद भी सुनाई गई.

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