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कठुआ केस: 7 के खिलाफ हत्या, गैंगरेप के आरोप तय, आज से नियमित सुनवाई

पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. आठवें किशोर आरोपी के बारे में अभी फैसला होना बाकी है. जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसके वयस्क होने का दावा किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
आशुतोष कुमार मौर्य
  • पठानकोट,
  • 08 जून 2018,
  • अपडेटेड 8:33 AM IST

कठुआ गैंगरेप मर्डर केस में पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. आठवें नाबालिग आरोपी पर आरोप तय किए जाने को लेकर अभी फैसला होना बाकी है. आज से पठानकोट सेशंस कोर्ट सातों आरोपियों के खिलाफ नियमित सुनवाई शुरू करेगा.

स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जेके चोपड़ा के मुताबिक, सेशंस कोर्ट ने 120-बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-डी (सामूहिक बलात्कार) सहित रणबीर दंड संहिता की विभिन्न धराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं.

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जेके चोपड़ा ने बताया कि कठुआ में 10 जनवरी को अगवा करने के बाद 8 साल की बच्ची को नशीली दवाएं और भांग खिलाकर कई दिन तक गैंगरेप किए जाने के बाद उसकी हत्या किए जाने को लेकर कठुआ के ही रहने वाले सांझीराम, उसके बेटे विशाल, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलकराज और उप पुलिस निरीक्षक अरविंद दत्ता के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं.

आठवां आरोपी किशोर है और वह सांझीराम का भतीजा है. चोपड़ा ने कहा कि आरोप तय किए जाने को लेकर उसके बारे में अभी फैसला होना बाकी है. जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसके वयस्क होने का दावा किया है.

उन्होंने बताया कि साक्ष्य मिटाने तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 328 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहरीली चीज देना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. दो पुलिसकर्मियों- तिलकराज और अरविंद दत्ता के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 161 (सरकारी कर्मचारी के रिश्वत लेने) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.

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बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश तेजविंदर सिंह के समक्ष कहा कि आठवां आरोपी नाबालिग है, जिसका अभियोजन ने कड़ा विरोध किया. चोपड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ने सरकार से आपत्ति दायर करने को कहा है.

जम्मू से पठानकोट ट्रांसफर हुआ केस

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब इस मामले की सुनवाई पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केस को पठानकोट ट्रांसफर करने के साथ ही इस मामले पर रोजाना, फास्ट ट्रैक बेस पर बंद कमरे में सुनवाई के आदेश भी दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश सुनाते हुए कहा था कि फीयर और फेयर ट्रायल एकसाथ नहीं हो सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा इस केस से सम्बन्धित मामलों में सुनवाई करने पर भी रोक लगा दी थी और जम्मू एवं कश्मीर सरकार को पीड़ितों एवं आरोपियों को पठानकोट लाने-ले जाने का खर्च भी वहन करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला

जम्मू के कठुआ में इसी साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर कथित तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया. फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान पीड़ित बच्ची को भांग और नशीली दवाओं का ओवरडोज देकर अचेत रखा गया. चार्जशीट के मुताबिक, पीड़िता की 13 जनवरी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई और 16 जनवरी को पीड़िता का शव इलाके में ही लावारिस फेंका पाया गया था.

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