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कठुआ गैंगरेप में बरी विशाल बोला- मुझे झूठा फंसाया, टॉर्चर किया

विशाल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे मेरठ में उसके कॉलेज से गिरफ्तार किया था. और उसकी मकान मालकिन को भी गलत बयान देने के लिए बाध्य किया गया था.विशाल ने कहा कि जिस दिन गांव में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस दिन वह अपने कॉलेज में परीक्षा दे रहा था.

इस मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है (फाइल फोटो) इस मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है (फाइल फोटो)
परवेज़ सागर/सुनील जी भट्ट
  • जम्मू,
  • 12 जून 2019,
  • अपडेटेड 5:17 PM IST

कठुआ के एक मंदिर में मासूम बच्ची को बंधक बनाने और सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने 6 दोषियों को सजा सुना दी है. लेकिन पूरे देश को दहला देने वाले इस मामले के मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. विशाल ने आजतक/ इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि उसे साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया था. पुलिस ने उसका उत्पीड़न किया है.

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विशाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके शरीर से बाल नोंचे गए. उसे हीटर पर पेशाब करने के लिए कहा गया था. विशाल का आरोप है कि उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वे हिन्दू हैं. विशाल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे मेरठ में उसके कॉलेज से गिरफ्तार किया था. और उसकी मकान मालकिन को भी गलत बयान देने के लिए बाध्य किया गया था.

विशाल ने कहा कि जिस दिन गांव में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस दिन वह अपने कॉलेज में परीक्षा दे रहा था. उसने कहा कि उसके पिता सांझी राम को भी इस मामले में फंसाया गया है. पुलिस पर आरोप लगाते हुए उसने बताया कि इस मामले में उनका उत्पीड़न किया गया है. उसके मुताबिक वो अब अपने पिता को बाहर लाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे.

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आजतक/इंडिया टुडे से बात करते हुए विशाल ने कहा कि इस केस की फिर से जांच की जानी चाहिए. जांच सीबीआई से कराई जाए. उसका कहना है कि वह पीड़िता के लिए भी इंसाफ चाहता है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने ज़रूरी है.

उधर, मुख्य आरोपी सांझी राम और विशाल के वकील विक्रांत महाजन और हरी सिंह पठानिया ने आजतक/इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि वे सांझी राम की दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. वे इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक नई अपील दायर करेंगे. दोनों वकीलों का कहना है कि क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कई खामियां हैं. इसलिए वे हाई कोर्ट में क्राइम ब्रांच की थ्योरी को गलत साबित कर देंगे.

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