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रेप-मर्डर और साजिश, जानें कठुआ के गुनहगारों पर लगी कौन-सी धाराएं

अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें दोषी करार दिया. इस दौरान किन धाराओं के तहत इनपर ये एक्शन हुआ है, यहां समझिए...

कठुआ रेप केस में अदालत ने सुनाया फैसला कठुआ रेप केस में अदालत ने सुनाया फैसला
सतेंदर चौहान
  • पठानकोट,
  • 10 जून 2019,
  • अपडेटेड 12:42 PM IST

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुई जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आज उसपर फैसला आया है. पठानकोट की अदालत ने 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वालों को उनके किए की सजा सुनाई है. मामले में कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि विशाल को बरी कर दिया गया. दोषी करार होने वालों में मामले का मास्टरमाइंड सांझी राम भी शामिल है.

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अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें दोषी करार दिया. इस दौरान किन धाराओं के तहत इनपर ये एक्शन हुआ है, यहां समझिए...

मुख्य आरोपी सांझी राम: धारा 120B, 302, 376

दीपक खजुरिया: 120B, 302, 334, 376D, 363, 201, 343

सुरेंद्र कुमार: धारा 201

परवेश: 120B, 302, 376,

तिलक राज: 201

आनंद दत्ता: 201

बता दें कि धारा 302 हत्या करने के आरोप में लगती है तो वहीं धारा 120B किसी भी घटना की साजिश रचने के लिए लगाई जाती है. इसके अलावा जो धारा 376 लगाई गई है, वह किसी के भी साथ रेप करने पर लगाई जाती है.

गौरतलब है कि शुरुआत में इस मसले को जम्मू कोर्ट में सुना गया लेकिन बाद में पठानकोट कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई जहां पर आज इसका फैसला सुनाया गया.

कठुआ रेप-मर्डर की घटना 10 जनवरी, 2018 को हुई थी. 8 साल की बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी. करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी.

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मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है. उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था.

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