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शख्स ने बकरी से बनाए संबंध, बेल के लिए कोर्ट पहुंचा तो यह बोले जज साहब

बकरी के साथ रेप के आरोपी को मलेशिया की कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. 60 वर्षीय विधुर शैरी हसन पर इस साल 27 जुलाई को कथित रूप से बकरी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा. आरोपी को कल यानी 25 नवंबर को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 5:20 PM IST

मलेशिया के एक बुजुर्ग पर बकरी के साथ 'अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है. अब आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. 60 वर्षीय विधुर शैरी हसन पर इस साल 27 जुलाई को कथित रूप से बकरी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा है. आरोपी को कल यानी 25 नवंबर को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस कृत्य के दौरान पकड़ा गया था, जब बकरी की मालिक 45 वर्षीय महिला ने जानवर को अपने घर के पीछे से अजीब आवाजें करते हुए सुना. पुलिस का कहना है कि वह फिर बकरी की तरफ दौड़ी और उसके बगल में आदमी खड़ा मिला. महिला को देखते ही वह भाग पड़ा.

घटना के बाद अपनी बकरी को मरा हुआ देखकर मालिक सदमे में आ गई. मलेशिया की अदालत ने हसन को बेल देने से इनकार करते हुए उस पर केस चलाने को कहा. न्यायाधीश नूरुल मरधिया मोहम्मद रेड्ज़ा ने गिरफ्तारी के दौरान हसन से कथित तौर पर ली गई एक टी-शर्ट और पतलून को अदालत में पेश करने को कहा.

हसन के वकीलों ने अदालत से जमानत मांगी, जिसका उप लोक अभियोजक सिटी खदीजा अमीर हमदजा ने जमकर विरोध किया. अदालत ने अभियोजक का पक्ष लिया और आरोपी को कोई जमानत नहीं दी गई. हसन 24 दिसंबर को अदालत में फिर से पेश होंगे. 

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आरोपी को 20 साल तक की जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना या क्रूर कोड़े का सामना करना पड़ सकता है.

 

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