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MP: मुस्लिम परिवार पर हिंदू लड़की का आरोप, उर्दू सीखने का बनाया जा रहा दबाव, पति गिरफ्तार

मारपीट से तंग आकर पीड़िता वापस घर आ गई है और पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

सांकेतिक फोटो. सांकेतिक फोटो.
aajtak.in
  • भोपाल,
  • 30 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST
  • दो साल पहले पीड़िता ने रचाई थी शादी
  • परिवार पर जबरन तौर तरीके बदलने का आरोप

मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को लेकर तेजी से तैयारी चल रही है. आने वाले विधानसभा सत्र में भी इसे लाने की तैयारी है. इसी बीच शहडोल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में शिकायत हुई है. पीड़िता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4, 5 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

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दरअसल, शहडोल की धनपुरी निवासी पीड़िता (हिंदू) ने 2 साल पहले 2018 में मोहम्मद इरशाद खान नाम के शख्स से शादी की थी. आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद परिवार के लोग पीड़िता पर मुस्लिम धर्म के तौर-तरीके सीखने के लिए दबाव बनाने लगे. उस पर उर्दू और अरबी सीखने का दबाव बनाने लगे. पीड़ित इसके लिए तैयार नहीं थी.

मारपीट से तंग आकर पीड़िता वापस घर आ गई है और पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.


जानकारी के मुताबिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता 27 नवंबर को अपने मां-बाप के पास चली गई थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवती के पति इरशाद खान को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 और 5 एवं दहेज प्रताड़ना (498) के मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

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