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93 ब्लास्ट पार्ट-1: 100 हुए थे दोषी साबित, याकूब मेमन को दी गई थी फांसी

स्पेशल टाडा कोर्ट गैंगस्टर अबू सलेम समेत 7 लोगों के खिलाफ मुंबई बम धमाकों के दूसरे चरण में शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले के पहले चरण में याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. 30 जुलाई, 2015 को मेमन को फांसी दे दी गई थी.

याकूब मेमन को दी जा चुकी है फांसी याकूब मेमन को दी जा चुकी है फांसी
राहुल सिंह
  • मुंबई,
  • 16 जून 2017,
  • अपडेटेड 1:16 PM IST

स्पेशल टाडा कोर्ट गैंगस्टर अबू सलेम समेत 7 लोगों के खिलाफ मुंबई बम धमाकों के दूसरे चरण में शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले के पहले चरण में याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. 30 जुलाई, 2015 को मेमन को फांसी दे दी गई थी.

साल 2007 में मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई का पहला चरण पूरा हुआ था. टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था. 23 लोगों को बरी कर दिया गया था. जिसके बाद इस मामले के दूसरे चरण में 2011 में शुरू हुई सुनवाई इस साल मार्च में खत्म हुई थी. गौरतलब है कि अगर सभी आरोपी दोषी करार हुए तो उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है. हालांकि अबू सलेम को फांसी दिए जाने में प्रत्यर्पण संधि आड़े आ सकती है. दरअसल सलेम और मोनिका बेदी के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान तय शर्तों के तहत सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती है.

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गैंगस्टर अबू सलेम पर ये है आरोप
अबू सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है. 16 जनवरी, 1993 को सलेम ने अभिनेता संजय दत्त को उनके घर पर एके-56, 250 कारतूस और कुछ ग्रेनेड्स सौंपे थे. दो दिन बाद 18 जनवरी, 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के घर गए और वहां से दो एके-56 और कुछ गोलियां लेकर वापस आ गए.

2015 में मिली आजीवन कारावास की सजा
गैंगस्टर अबू सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है. उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था. सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत द्वारा फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि ये धमाके दुनिया का पहला ऐसा आतंकी हमला था, जहां दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया. गौरतलब है, धमाकों के मामले में यह फैसला आखिरी होगा क्योंकि अब कोई भी आरोपी कस्टडी में नहीं है. इस केस में 33 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनमें बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दौसा का भाई मोहम्मद दौसा और टाइगर मेमन शामिल हैं.

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ब्लास्ट का घटनाक्रम

पहला ब्लास्ट- मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दोपहर 1:30 बजे

दूसरा ब्लास्ट- नरसी नाथ स्ट्रीट, दोपहर 2:15 बजे

तीसरा ब्लास्ट- शिव सेना भवन, दोपहर 2:30 बजे

चौथा ब्लास्ट- एयर इंडिया बिल्डिंग, दोपहर 2:33 बजे

5वां ब्लास्ट- सेन्चुरी बाजार, दोपहर 2:45 बजे

छठा ब्लास्ट- माहिम, दोपहर 2:45 बजे

7वां ब्लास्ट- झवेरी बाजार, दोपहर 3:05 बजे

8वां ब्लास्ट- सी रॉक होटल, दोपहर 3:10 बजे

9वां ब्लास्ट- प्लाजा सिनेमा, दोपहर 3:13 बजे

10वां ब्लास्ट- जुहू सेंटूर होटल, दोपहर 3:20 बजे

11वां ब्लास्ट- सहार हवाई अड्डा, दोपहर 3:30 बजे

12वां ब्लास्ट- एयरपोर्ट सेंटूर होटल, दोपहर 3:40 बजे

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