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इंद्राणी ने मांगा पीटर का CDR, CBI ने बताया- कोर्ट का ध्यान भटकाने वाला

इंद्राणी ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी पर मर्डर केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पीटर का कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाने की अपील की थी. हालांकि पीटर ने इंद्राणी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
विद्या/आशुतोष कुमार मौर्य
  • मुंबई,
  • 24 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:16 PM IST

शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा पति पीटर मुखर्जी पर बेटी की हत्या की साजिश में शामिल होने के लगाए गए आरोपों से पीटर मुखर्जी ने इनकार किया है.

पीटर मुखर्जी पर अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ मिलकर 2012 में इंद्राणी की पहली बेटी शीना बोरा को मारने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है, जिसकी वजह से वह पिछले दो साल से जेल में बंद है.

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इंद्राणी ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी पर मर्डर केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पीटर का कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाने की अपील की थी. हालांकि पीटर ने इंद्राणी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है.

पीटर ने मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में दो पेज का जवाब पेश किया है, जिसमें पीटर ने कहा है, "ये अनाप-शनाप और आधारहीन आरोप इस अदालत की कार्यवाही को बाधित करने और मामले की टालने के उद्देश्य से इतनी देर से लगाए गए हैं और इंद्राणी द्वारा पीटर का कॉल डेटा रिकॉर्ड मांगना पूरी तरह अप्रासंगिक है.

उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप इंद्राणी की सोची समझी कानूनी चाल है या कुछ और. पीटर से समय समय पर पुलिस और सीबीआई ने व्यापक पूछताछ की है और पीटर ने ज्ञात सारी जानकारियां उन्हें बताई हैं."

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हालांकि पीटर ने अपने जवाब में कहीं भी यह नहीं कहा है कि अदालत उनका सीडीआर नहीं मांग सकती. सीबीआई ने भी इंद्राणी के आरोपों पर अदालत में अपना जवाब पेश किया है, जिसमें उसने इंद्राणी पर अदालत का कामकाज अटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

सीबीआई के जांच अधिकारी केके सिंह ने अदालत में पेश अपने जवाब में कहा है, "इंद्राणी पर लगे आरोप कहीं अधिक गंभीर हैं और पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं, जो इंद्राणी और अन्य के खिलाफ आरोपों को साबित करते हैं. इंद्राणी की ताजा अर्जी गलत मंशा से लगाई गई है और वह जांच की दिशा को तोड़ना-मरोड़ना चाहती हैं."

इंद्राणी द्वारा पीटर का सीडीआर मांगे जाने पर सीबीआई अधिकारी ने कहा कि इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "हालांकि हासिल किए गए ऑनलाइन डेटा में संभावित त्रुटियां भी हो सकती हैं. मोबाइल कंपनियां इस तरह के डेटा के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत सर्टिफिकेट नहीं देतीं." ऐसे में पीटर के सीडीआर को साक्ष्य नहीं माना जा सकता.

मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है. सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत तय करेगी कि पीटर मुखर्जी का सीडीआर पेश करने के लिए कहा जाए या नहीं.

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अब तक इस मामले में मुंबई पुलिस और सीबीआई की जांच के अनुसार, खुद इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर बेटी शीना बोरा का गाल घोंटा था, संजीव इसी काम के लिए खास तौर पर कोलकाता से इंद्राणी के पास आया था.

एजेंसी के अनुसार पीटर की भूमिका इस हत्या की साजिश में सीमित थी. जांच के अनुसार 28 अप्रैल 2012 को जब शीना बोरा की हत्या हुई थी, उस दिन पीटर भारत में नहीं था. वह विदेश दौरे पर गया हुआ था.

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