Advertisement

एनआईए ने भरूच हत्याकांड में डी कंपनी के खिलाफ दायर की चार्जशीट

एनआईए ने डी कंपनी के 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. यह चार्जशीट भरूच में हुए दोहरे हत्याकांड की साजिश के मामले में दायर की गई है.

एनआईए ने चार्जशीट में दस लोगों के नामों का उल्लेख किया है एनआईए ने चार्जशीट में दस लोगों के नामों का उल्लेख किया है
परवेज़ सागर
  • मुंबई,
  • 07 मई 2016,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

एनआईए ने डी कंपनी के 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. यह चार्जशीट भरूच में हुए दोहरे हत्याकांड की साजिश के मामले में दायर की गई है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की मुंबई शाखा ने शनिवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. जिसमें भरूच शहर के 'ए' डिवीजन पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर 2015 को दर्ज मुकदमा संख्या 164/2015 से संबंधित अपराध के तहत डी कंपनी के दस गुर्गों को आरोपी बनाया गया है.

Advertisement

नवंबर 2015 में भरूच शहर की सूर्या प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से शिरीष बंगाली और प्रगनेश मिस्त्री नामक दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जो समाज के एक खास वर्ग से संबंधित लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. इस वारदात के पीछे आतंक फैलाना ही सबसे बड़ा मकसद था. इस साजिश में विदेशों में बैठे कई लोग भी शामिल थे.

अदालत में दायर की गई चार्जशीट में सैयद इमरान उर्फ इमरान बापू, जोहेब, इनायत, यूनुस उर्फ मंजूर, हैदर अली उर्फ टल्ली, निसार भाई उर्फ बाबा शेख, मोहसिन खान, मौ. अल्ताफ, आबिद पटेल और अब्दुल सलीम उर्फ सलीम घांची को आरोपी बनाया गया है. इन सभी का ताल्लुक डी कंपनी से बताया जाता है.

इन सभी आरोपियों पर संगीन तरीके से अपराध करने का इल्जाम है. इसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16, 17, 18, 20 और 23 के अलावा, धारा 120 बी, 302, 114, 153ए, 449, आईपीसी की धारा 25 (1बी) 27ए, शस्त्र अधिनियम और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला बनाया गया है.

Advertisement

जांच के दौरान पाया गया कि इस साजिश के सह-आरोपी पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी मौजूद हैं. इसलिए इस केस में आरोपियों के खिलाफ अधिक सबूत जमा करने के लिए जारी को जारी रखा जा रहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement