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निठारी कांडः हत्या के अपराध में पंढेर और कोली को सजा-ए-मौत

यह मामला 25 वर्षीय अंजिल से रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है. आपको बता दें कि नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में पहले ही विशेष अदालत मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे चुकी है.

पंढेर और उसके नौकर सुरेंदर कोली को मौत की सजा पंढेर और उसके नौकर सुरेंदर कोली को मौत की सजा
कुमार कुणाल/आशुतोष कुमार मौर्य
  • नई दिल्ली,
  • 08 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आज निठारी कांड के दोषी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है. दोनों को यह सजा 25 वर्षीय अंजलि की हत्या के अपराध में सुनाई गई है. पंढेर और उसके नौकर कोली को गुरुवार को अंजलि की हत्या का दोषी करार दिया गया था.

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के एक और केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी माना है. यह मामला 25 वर्षीय अंजिल से रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है. आपको बता दें कि नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में पहले ही विशेष अदालत मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे चुकी है.

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अंजलि का मामला नोएडा की निठारी सीरीज ऑफ़ कैसेज का 9वां और चर्चित केस है. 2007 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट ने गुरुवार को मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया. वकील की मानें तो 25 वर्षीय मृतका अंजलि वहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी.

अचानक अंजलि पंधेर की कोठी के सामने से गायब हो गई थी. पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी. बाद में निठारी कांड का खुलासा होने के बाद नोएडा की डी5 कोठी में कपड़े और मानव खोपड़िया मिली थीं. जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से कराये जाने पर मृतक महिला की खोपड़ी बरामद होने की पुष्टि हुई थी.

इस केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376, 364 के तहत मामला चलाया गया. इस मामले में सीबीआई ने 38 गवाह पेश किए. जबकि बचाव पक्ष ने 1 गवाह पेश किया. अब शुक्रवार को अदालत दोनों दोषियों की सजा पर फैसला करेगी.

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