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पलवल: 5 साल की बच्ची से रेप के बाद काट डाला था पूरा शरीर, मिली फांसी की सजा

पलवल की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप फिर उसकी हत्या कर टुकड़ों में बांट दिया गया. जिला अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी की मां को भी साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
तनसीम हैदर
  • पलवल,
  • 28 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 8:56 AM IST

  • पलवल में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में फांसी की सजा
  • दोषी ने रेप के बाद शव के टुकड़े कर डिब्बे में कर दिया था बंद

हरियाणा के पलवल की एक 5 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. पलवल में आरोपी ने 5 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया फिर धारदार हथियार से हत्या कर मासूम के शव को कई टुकड़े किए और उन्हें घर में आटे के डिब्बे में छिपाकर रख दिए थे.

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इस वारदात में दोषी वीरेंद्र की मां ने भी अपने बेटे का भरपूर सहयोग दिया था जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी मां को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई है. और उसकी मां पर फैसला सुनाया.

पीड़ित पक्ष के वकील राजेश सिंह रावत ने बताया कि पलवल के गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2018 को एक शादीशुदा 27 वर्षीय नौकर ने अपने ही मालिक की 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि आरोपी ने 5 वर्षीय बच्ची के शव को अपने घर में रखे आटे के डिब्बे में छिपा कर रख दिया. इसके बाद पुलिस की खोजबीन के दौरान बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद हुआ था.

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पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी व उसका साथ देने वाली उसकी मां के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व हत्या के तहत केस दर्ज कर किया और आरोपी विरेंद्र उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया था. तब से मामला अदालत में विचाराधीन था.

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अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सोमवार को जिला पलवल की अतिरिक्त सेशन जज करुणा शर्मा की कोर्ट ने आरोपी विरेंद्र उर्फ भोला को फांसी की सजा व आरोपी का साथ देने वाली उसकी मां कमला को 7 साल की सजा सुनाई.

अधिवक्ता राजेश रावत ने बताया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी मां के साथ मिलकर बच्ची के शव को ट्रेन की पटरियों पर डालकर इसे एक हादसा बनाने की भी साजिश रची थी. लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए. बता दें कि पलवल जिला अदालत द्वारा पहली बार किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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