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दिल्ली-NCR: पटाखा खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखे खरीदना और बेचना महंगा पड़ सकता है. पुलिस ने सभी पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं को चेतावनी जारी कर दी है. यदि उन्हें पटाखों की खरीद-फरोख्त में लिप्त पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बेचना बैन दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बेचना बैन
मुकेश कुमार/चिराग गोठी
  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखे खरीदना और बेचना महंगा पड़ सकता है. पुलिस ने सभी पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं को चेतावनी जारी कर दी है. यदि उन्हें पटाखों की खरीद-फरोख्त में लिप्त पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बैन करने के मामले में पुलिस भी सतर्क हुई है. बीते दिन दिल्ली पुलिस ने पटाखा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है. यदि कोई भी विक्रेता पटाखों की खरीद-फरोख्त में पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इसके साथ ही यदि कोई 100 किलो से ज्यादा पटाखों की खरीद-फरोख्त करता नजर आया तो उसके खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस ने हर थाने को निर्देश दिया है कि वह अपने इलाके में टीम बनाकर उन दुकानों पर छापेमारी करे, जो अब भी पटाखे बेच रहे हैं.

दरअसल, दिल्ली में पटाखे बेचने के कुल 200 परमानेंट लाइसेंस हैं, जबकि 400 के आसपास टेंपरेरी लाइसेंस भी हैं. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद तमाम लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. अब देखना होगा कि इस दिवाली दिल्ली पुलिस वाकई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सही तरह करवा पाएगी या नहीं.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली के पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सदर बाजार में सैकड़ों पटाखे की दुकाने हैं, व्यापारियों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाइसेंस मिला था. इसके बाद उन्होंने लाखों का माल भर लिया था. लेकिन अब नए आदेश के बाद वो सड़क पर आ जाएंगे.

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बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो जाएगी. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है.

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