Advertisement

रेप के मामले में फंसे फलाहारी बाबा से पूछे गए 88 सवाल, बयान दर्ज

फलाहारी बाबा को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वो जज के सामने रोने लगा. वो बार बार अदालत से कह रहा था कि वो निर्दोष है. कोर्ट ने गुरुवार को उसके बयान भी दर्ज किए.

कोर्ट में लगातार फलाहारी बाबा रोता रहा कोर्ट में लगातार फलाहारी बाबा रोता रहा
परवेज़ सागर/शरत कुमार
  • अलवर,
  • 30 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 8:16 PM IST

राजस्थान के अलवर में शिष्या के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी फलाहारी बाबा के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं. जेल में बंद बाबा बयान दर्ज कराते समय बार-बार रो रहा था. उन पर अरावली विहार थाना में अपने आश्रम में शिष्या से दुष्कर्म करने का मामला चल रहा है.

आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा के बयान अपर जिला एवं सेशन जज संख्या-1 राजेंद्र शर्मा की अदालत में दर्ज किए गए. इस दौरान फलहारी बाबा से कोर्ट ने 88 लिखित सवाल किए और फलहारी बाबा अपने आप को निर्दोष बताते हुए गिड़गिड़ाता रहा. फलाहारी ने सवालों के लिखित जवाब दिए हैं.

Advertisement

इसके बाद फलहारी बाबा ने बचाव के लिए गवाही की मांग की. जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने 31 अगस्त, 6 और 7 सिंतम्बर का दिन बचाव पक्ष की गवाही के लिए तय किया है.

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि बुधवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर दर्ज करवाए गए 30 अभियोजन साक्ष्यों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने लिखित रूप में 24 पेजों पर तैयार 88 सवालों के जवाब आरोपी फलाहारी बाबा से पूछे. इस दौरान आरोपी बाबा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से झूठा बताते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं.

इस मामले में फलाहारी बाबा के वकील अशोक शर्मा ने बताया कि बाबा की ओर से लिखित में सभी सवालों के जवाब अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं. साथ ही बचाव पक्ष की ओर से 14 गवाहों को पेश किए जाने का आवेदन अदालत में पेश किया गया. इसके लिए गवाहों की सूची अदालत में पेश की गई, जिसमें सभी गवाहों के नाम और पते लिखे गए हैं.

Advertisement

गौरतलब है कि इस मामले में 9 मार्च 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे. अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने फलाहारी बाबा के द्वारा विलासपुर की युवती से रेप किए जाने के मामले में 15 दिसम्बर 2017 को 84 दिन बाद एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी. पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. जिसमें पुलिस ने बाबा को दोषी मानते हुए धारा 506 ओर 376 (2एफ) के तहत आरोप लगाए हैं.

11 सितम्बर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर फर्द रिपोर्ट बना कर अलवर पुलिस को फाइल भिजवा दी थी. जिसके बाद अलवर पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

इसी दौरान फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको फिट घोषित किये जाने के बाद पुलिस ने 23 सितम्बर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement