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राजस्थान: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को उम्रकैद की सजा

अपर लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 अगस्त 2017 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़िता के निकटतम परिवार के सदस्य रिश्ते में चाचा के द्वारा 4 अगस्त को दुष्कर्म किया गया था.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर) कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 06 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:36 PM IST

  • 7 साल की बच्ची से रिश्ते के चाचा ने किया था दुष्कर्म
  • उम्रकैद की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना

राजस्थान के अलवर जिले में सात साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी चाचा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायालय पॉस्को अधिनियम संख्या तीन ने रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आरोपी चाचा की करतूत को समाज के लिए खतरनाक बताया है.

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अपर लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 अगस्त 2017 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़िता के निकटतम परिवार के सदस्य रिश्ते में चाचा के द्वारा 4 अगस्त को दुष्कर्म किया गया था.

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने कोर्ट में 21 अगस्त 2017 को चालान पेश किया था. इसके बाद कोर्ट में ट्रायल हुआ और कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 8 साल पहले केरोसिन तेल छिड़क कर पत्नी की हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हृदयेश कुमार पांडेय ने बताया था कि थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में 28 अक्टूबर 2011 को रामसेवक ने मायके जाने की जिद करने पर अपनी पत्नी संगीता के ऊपर केरोसिन तेल छिड़क कर आग दी थी.

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जिसके बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. संगीता ने मरने से पहले दिए गए अपने बयान में पति पर जलाने का आरोप लगाया था. साथ ही उसके सात साल के बेटे ने भी कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी.

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