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रिटायर्ड IAS अफसर ने घर में दफनाया पत्नी का शव, लोगों ने किया विरोध

यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम शक्ति खंड-2 में स्थित एक घर में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर द्वारा अपने पत्नी की लाश अपने ही घर में दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरडब्ल्यूए के लोगों ने इस बात का विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. यह मामला अब कोर्ट में जाएगा.

यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम की घटना यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम की घटना
मुकेश कुमार/राम किंकर सिंह
  • गाजियाबाद,
  • 04 जून 2017,
  • अपडेटेड 11:50 PM IST

यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम शक्ति खंड-2 में स्थित एक घर में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर द्वारा अपने पत्नी की लाश अपने ही घर में दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरडब्ल्यूए के लोगों ने इस बात का विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. यह मामला अब कोर्ट में जाएगा.

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जानकारी के मुताबिक, यूपी सरकार में पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर तुलसी गौर ने अपनी पत्नी शीला गौर की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी लाश घर के अंदर ही दफन कर दिया. कुछ लोगो ने दावा किया है कि आईएएस अफसर ने पत्नी को बहुत पहले ही मरा हुआ बताया था. उनकी पत्नी काफी समय से बीमार चल रही थी.

बताया जा रहा है कि इस बात की भनक जैसे ही आरडब्ल्यूए के लोगों को लगी, उन लोगों ने इसका विरोध किया. लोगों का कहना है कि यदि ऐसे ही अंतिम इच्छा पूरी की जाती रही, तो हर एक घर में लाश होगी. एडीएम सिटी प्रीति जयसवाल ने कहा कि किसी को कहां दफनाना है, यह हर शख्स का कानूनी अधिकार है. इस मामले में कोर्ट की शरण लेनी होगी.

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लोगों ने बताया कि इंदिरापुरम शक्ति खंड-2 के प्लॉट नंबर 170, 171 और 172 को मिलाकर बनाए गया यह मकान काफी सालों से बंद था. रविवार दोपहर एक एंबुलेंस में लाश आई और 4 से 5 मजदूर उतरे. लाश को घर के अंदर ही दफनाने का काम शुरु हो गया था. इसके बाद आरडब्ल्यूए के लोगों ने घर में शव दफनाने का विरोध किया है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस बारे में इंदिरापुरम शक्ति खंड के आरडब्ल्यूए के प्रशासन ने इसकी शिकायत दी थी. रिटायर्ड आईएएस अफसर ने पत्नी की लाश को घर में ही दफन कर दिया है. इसे निकालना है या नहीं इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा.

 

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