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कलबुर्गी हत्याकांडः अब जांच कर्नाटक एसआईटी के हवाले

Kalburgi murder investigation 26 नवंबर, 2018 को देश की शीर्ष अदालत ने कर्नाटक पुलिस को कलबुर्गी की हत्या के मामले में जमकर फटकार लगाई थी.

देश की शीर्ष अदालत ने कर्नाटक पुलिस को इस मामले में फटकार लगाई थी (फाइल फोटो) देश की शीर्ष अदालत ने कर्नाटक पुलिस को इस मामले में फटकार लगाई थी (फाइल फोटो)
परवेज़ सागर
  • नई दिल्ली,
  • 27 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम कदम उठाते हुए मंगलवार को एम.एम.कलबुर्गी हत्याकांड की जांच कर्नाटक के विशेष जांच दल (SIT) को जांच सौंप दी है. कर्नाटक एसआईटी पहले से पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले की जांच कर रही हैं.

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच की निगरानी कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ करेगी. कलबुर्गी की विधवा उमा मल्लीनाथ देवी ने उनकी हत्या की जांच की मांग करते हुए 2017 में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

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देश की शीर्ष अदालत ने 26 नवंबर, 2018 को कर्नाटक पुलिस को कलबुर्गी की हत्या के खुलासे के लिए कदम नहीं उठाने पर फटकार लगाई थी. कलबुर्गी की हत्या धारवाड़ में 30 अगस्त, 2015 को उनके घर के बाहर कर दी गई थी.

कर्नाटक पुलिस की जांच पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए अदालत ने कहा, 'आप ने अब तक इस मामले में क्या किया है. आप सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं.'

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