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फगवाड़ा के कारोबारी को राधे मां ने दी थी धमकी, वॉइस सैंपल मैच

शिकायतकर्ता सुरेंद्र मित्तल ने पुलिस को सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां की काल रिकॉर्डिंग के ऑडियो सैंपल सौंपे थे, जो राधे मां के जगरातों से लिए गए ऑडियो सैंपल के साथ मैच हो गए हैं.

राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं (फोटो- आज तक) राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं (फोटो- आज तक)
परवेज़ सागर/मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 19 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:04 PM IST

पंजाब पुलिस ने राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धार्मिक भावनाएं भड़काने और धमकाने की शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है. इसी दौरान हाई कोर्ट में पुलिस ने हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि फगवाड़ा के कारोबारी को धमकी देने वाली आवाज़ राधे मां की ही है. जांच में उनका वॉइस सैंपल मैच हो गया.

कपूरथला के एसएसपी सतिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ आई शिकायतों की जांच के लिए दो सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है. जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन सतनाम सिंह और एएसपी संदीप मलिक शामिल हैं. एसआईटी एक माह के भीतर जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देगी. हाई कोर्ट ने पुलिस की इस अपील को स्वीकार कर लिया है.

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इससे पहले कपूरथला के पूर्व एसएसपी संदीप शर्मा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को इस मामले में झूठी जानकारी दी थी. जिसकी वजह से पंजाब पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा को जांच करने के आदेश दिए हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता सुरेंद्र मित्तल ने पुलिस को सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां की काल रिकॉर्डिंग के ऑडियो सैंपल सौंपे थे, जो राधे मां के जगरातों से लिए गए ऑडियो सैंपल के साथ मैच हो गए हैं. केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक आवाज़ के दोनों नमूनों का मिलान हो चुका है. हालांकि हाई कोर्ट ने पुलिस को राधे मां की आवाज के नमूने जांचने के लिए दो महीने की मोहलत दी है.

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आरोप है कि पंजाब पुलिस ने राधे मां के खिलाफ आई शिकायतों को दबाने की कोशिश की थी. शिकायतकर्ता फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल ने पुलिस पर अपनी शिकायत को दबाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने जब उसकी शिकायत के आधार पर राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ कोई करवाई नहीं की तो उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

सुरेंद्र मित्तल ने अपनी याचिका में कहा था कि राधे मां उसे अपनी जुबान बंद रखने के लिए धमका रही है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां खुद को दुर्गा मां का अवतार बताकर त्रिशूल धारण करती है. जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने राधे मां के जागरण का विरोध किया तो वह उनको फोन पर धमकाने लगी. शिकायतकर्ता को प्रभावित करने के लिए रुपये देने का ऑफर भी दिया गया था. हालांकि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने सुरेंद्र मित्तल के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया था.

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