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सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली पुलिस को HC की फटकार, DCP को पेश होने का निर्देश

सुनंदा पुष्कर डेथ केस की जांच में हो रही देरी से नाराज पटियाला हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पेश होने का निर्देश देते हुए यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 की जांच के लिए और समय क्यों दिया जाए?

सुनंदा पुष्कर डेथ केस सुनंदा पुष्कर डेथ केस
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 05 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:58 AM IST

सुनंदा पुष्कर डेथ केस की जांच में हो रही देरी से नाराज पटियाला हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पेश होने का निर्देश देते हुए यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 की जांच के लिए और समय क्यों दिया जाए?

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पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर लीला पैलेस होटल के एक कमरे में जनवरी 2014 में मृत पाई गई थीं. इसके बाद 17 जनवरी, 2014 से यह कमरा बंद पड़ा है. दिल्ली पुलिस जांच की बात कहकर इसे अभी खोलने की इजाजत नहीं दे रही है. कोर्ट द्वारा इसे खोलने के आदेश के बावजूद जांच के नाम पर समय मांग रही है.

महानगर दंडाधिकारी धर्मेद्र सिंह ने इस मामले से संबंधित पुलिस उपायुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है. पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उसने कमरे से जुटाए गए कुछ अन्य सामानों को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (सीएफएसएल) को भेजा है. उसने कुछ और समय तक कमरे को सील रखने की मांग की, क्योंकि उसे और साक्ष्य जुटाने हैं.

इस पर कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के ढीले और सुस्त रवैये की वजह से चाहती है कि डीसीपी 12 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान पेश हों. अदालत ने 21 जुलाई को कमरा नंबर 345 को खोलने का आदेश देते हुए कहा था कि मौत के कारणों की वजह का पता नहीं लगा पाने के कारण होटल को लगातार नुकसान में नहीं रखा जा सकता.

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इससे पहले भी हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने पुलिस को सख्त लहजे में कहा कि तीन साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. कोर्ट ने पूछा कि 2 हफ्ते में बताएं कि केस बंद करना है या चार्जशीट फाइल करनी है. इस केस में न तो स्टेटस रिपोर्ट है न ही क्लोजर रिपोर्ट.

 

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