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तो क्या सीवान से तिहाड़ जेल लाया जाएगा शहाबुद्दीन?

बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजे जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस के जरिए चार हफ्तों में जवाब मांगा है.

पत्रकार राजदेव रंजन और शहाबुद्दीन पत्रकार राजदेव रंजन और शहाबुद्दीन
अहमद अजीम/राहुल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 24 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 12:34 PM IST

बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजे जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस के जरिए चार हफ्तों में जवाब मांगा है.

पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और तेजाब हत्याकांड मामले में पीड़ित चंदा बाबू ने इस मामले में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी दाखिल करते हुए उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले लंबित हैं. शहाबुद्दीन के सीवान जेल में रहते हुए शिकायतकर्ताओं और गवाहों को जान का खतरा है.

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लिहाजा शहाबुद्दीन को सीवान से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए. बिहार सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विशेष अदालत लंबित मामलों में सुनवाई जेल से ही कर रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो चाहे निर्णय कर सकती है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को चार हफ्तों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को की जाएगी.

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