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RJD से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द, SC ने सरेंडर का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए जमानत रद्द की है.

राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द
अहमद अजीम/राहुल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 08 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए जमानत रद्द की है.

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द ट्रायल कोर्ट को पीड़िता के बयान दर्ज करने को कहा है.

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बताते चलें कि राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है. बीते महीनों उनके ऊपर एक छात्रा ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया था. पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उसका रेप किया और मुंह बंद रखने के लिए 30 हजार रुपये का लालच भी दिया था.

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