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उन्नाव गैंगरेप केसः दो पुलिस अधिकारियों को CBI ने किया गिरफ्तार

सीबीआई ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारियों को गिरफ़्तार कर लिया है. सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन सब इन्स्पेक्टर अशोक सिंह भदौरिया और तत्कालीन एसओ और सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है, कामता प्रसाद उस वक्त उन्नाव के माखी थाने में एसओ के पद पर तैनात थे.

गैंगरेप के इस मामले में ये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पहली कार्रवाई मानी जा रही है गैंगरेप के इस मामले में ये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पहली कार्रवाई मानी जा रही है
परवेज़ सागर/मुनीष पांडे
  • उन्नाव,
  • 17 मई 2018,
  • अपडेटेड 9:44 AM IST

सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारियों को गिरफ़्तार कर लिया है. सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन सब इन्स्पेक्टर अशोक सिंह भदौरिया और तत्कालीन एसओ और सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है, कामता प्रसाद उस वक्त उन्नाव के माखी थाने में एसओ के पद पर तैनात थे.

सीबीआई के अनुसार 9 अप्रैल को, बलात्कार पीड़िता के पिता की उन्नाव के एक अस्पताल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी. सेंगर के समर्थकों के साथ झगड़ा करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे.

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सीएम योगी ने इस संबंध में एडीजी लखनऊ जोन को जांच करने और दोषी को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाया था. सूत्रों के मुताबिक, 3 अप्रैल को कुछ लोग पीड़िता के घर में घुस गए थे और वहां पीड़िता के पिता की जमकर पिटाई की थी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के छोटे भाई अतुल और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए माखी पुलिस स्टेशन जाकर गुहार लगाई थी.

आरोप लगाया गया था कि अतुल ने समूह का नेतृत्व किया और अपने सहयोगियों से परिवार पर हमला करने के लिए कहा था. 4 अप्रैल को हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अतुल का नाम इसमें शामिल नहीं था.

दूसरी तरफ, माखी पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) 504 (शांति का उल्लंघन करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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इसी के बाद पुलिस ने हिरासत में पीड़िता के पिता की क्रूरता से पिटाई की थी. इसके बाद उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया था. जहां कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई थी. अस्पताल में भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

बलात्कार पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक सेंगर की वजह से उसके पिता की मौत हो गई, क्योंकि वह उसके खिलाफ गैंगरेप की शिकायत वापस लेने को तैयार नहीं थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के पिता सदमे और सेप्टिसिमीया के कारण मर गए थे. यह भी कहा गया है कि निचली आंत में चोट के कारण और समय पर उचित उपचार की कमी के कारण उनकी मौत हुई थी.

बता दें कि बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसका भाई अतुल सिंह सेंगर 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में अब जेल में बंद है.

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