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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार का लाइसेंस अब तक नहीं हुआ रद्द

उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार का लाइसेंस अभी रद्द नहीं हुआ है. शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण इस मामले पर फैसला अभी नहीं हो सका है.

कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार का लाइसेंस नहीं हुआ रद्द कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार का लाइसेंस नहीं हुआ रद्द
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 9:23 PM IST

उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार का लाइसेंस अभी रद्द नहीं हुआ है. शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण इस मामले पर फैसला अभी नहीं हो सका है.

जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि हथियारों का लाइसेंस रद्द करना एक न्यायिक मामला है न की प्रशासनिक. इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर के हथियार के लाइसेंस पर फैसला दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लिया जा सकता है.

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आरोपी विधायक सेंगर के पास एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस है. बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर सीतापुर जेल भेज दिया था. जिला अधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और विधायक के वकील ने भी सेंगर की ओर से जवाब दाखिल कर दिया है. चूंकि वकील हड़ताल पर थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस पर फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि रविवार को उन्नाव रेप पीड़िता के हादसे का शिकार होने के बाद कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है. हादसे में रेप पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोटें आईं हैं.

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वहीं, उन्नाव रेप केस के बारे में बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि उन्नाव रेप केस में पीड़िता और उसके परिवार को जो दर्द सहना पड़ा है, उसने सत्ताधारी पार्टी को शर्मसार कर दिया है.

मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा

मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो दर्द पीड़िता और उसके परिवार ने झेला है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती. मायावती ने उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए कोर्ट की प्रशंसा भी की. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में न्याय तभी होगा जब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. मायावती की ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उन्नाव बलात्कार मामले में आदेश जारी करने के एक दिन बाद आई है.

गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रोजाना इस मामले की सुनवाई हो और 45 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में उन्नाव रेप पीड़िता के कार हादसे की जांच पूरी करने को भी कहा है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ये हादसा एक साजिश है. 28 जुलाई को सीबीआई ने रेप पीड़िता के कार हादसे मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

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4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था. ये घटना तब सामने आई, जब पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया था. सेंगर को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से को देख बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

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