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नर्सरी एडमिशन: उम्र को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, केजी-वन पर भी लागू

Delhi Nursery Admission: शिक्षा निदेशालय 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करता है. तीन से चार साल तक के बच्‍चे नर्सरी, चार से पांच साल तक के बच्‍चे KG और पांच से छ: साल तक के बच्‍चे क्‍लास 1 में एडमिशन पा सकते हैं.

Delhi Nursery Admission: Delhi Nursery Admission:
पंकज जैन
  • नई दिल्‍ली,
  • 20 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 1:40 PM IST

Delhi Nursery Admission: दिल्‍ली में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस 18 फरवरी से शुरू हो गया है. दिल्‍ली सरकार ने अब तय मानदंडों में बदलाव करते हुए बच्‍चे की उम्र में छूट दी है. नये नियम के अनुसार अब नर्सरी, केजी और क्‍लास 1 में दाखिले के लिए बच्‍चे की उम्र में 30 दिन की छूट मिलेगी. बता दें कि शिक्षा निदेशालय 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करता है. तीन से चार साल तक के बच्‍चे नर्सरी, चार से पांच साल तक के बच्‍चे KG और पांच से छ: साल तक के बच्‍चे क्‍लास 1 में एडमिशन पा सकते हैं.

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बच्‍चे की उम्र के आधार पर दिल्‍ली के स्‍कूलों में नर्सरी, KG अथवा क्लास 1 में दाखिला मिलता है जिसमें अब दिल्‍ली सरकार ने छूट दे दी है. इसके तहत, यदि आपके बच्‍चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक 4 साल (4 साल 1 माह से अध‍िक नहीं) पूरी हो चुकी तो वह अब KG के बजाय नर्सरी में ही एडमिशन पा सकेगा. एडमिशन के मानदंड जारी किए जा चुके हैं.

बता दें कि नर्सरी दाखिले को लेकर 'पहले आओ- पहले पाओ' जैसे 50 मानदंड दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने प्रतिबंधित किए हुए हैं. स्‍कूलों को मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला लेने की भी पाबंदी है. स्‍कूल कई मानदंडों पर बच्‍चों/अभिभावकों को अंक देते हैं जिसके आधार पर बच्‍चे को दाखिला मिलता है. यह भी देखा गया है कि कई स्‍कूल आवेदन के दौरान स्‍कूल बस का चुनाव करने पर अतिरिक्‍त अंक देते हैं. ऐसे सभी मानदंडों पर प्रतिबंध है और ऐसे मानकों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय सख्‍त है.

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