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NEET UG Counselling 2021: MCC का नया नोटिस जारी, इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की खत्‍म

MCC NEET UG Counselling 2021: जिन छात्रों को काउंसलिंग के तहत किसी शैक्षणिक संस्‍थान में सीट अलॉट की जाती हैं, उन्हें आवंटित संस्थान में विभिन्न दस्तावेज और रिपोर्ट जमा करने जरूरी होते हैं. नीट यूजी 2021 काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, मॉप-अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 10 मार्च, 2022 से शुरू होंगे.

NEET UG Counselling 2022: NEET UG Counselling 2022:
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 07 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 3:57 PM IST
  • वेबसाइट पर जारी हुआ नया नोटिस
  • जारी हैं UG कोर्सेज़ की काउंसलिंग

MCC NEET UG Counselling 2021: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, NEET UG 2021 काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी जारी है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC ने आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स के संबंध में जरूरी नोटिस जारी किया है. जिन उम्‍मीदवारों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज़न है, वे फौरन mcc.nic.in पर विजिट कर जारी नोटिस चेक करें.

जारी नोटिस में यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब रिपोर्टिंग के लिए एक 'अनिवार्य' डॉक्‍यूमेंट नहीं है. यह केवल एक वांछनीय डाक्‍यूमेंट है और यदि कोई किन्हीं कारणों से इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उन्हें संस्थान द्वारा एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता.

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आधिकारिक नोटिस में कहा गया, "उम्मीदवारों/भाग लेने वाले कॉलेजों की जानकारी के लिए यह बताया जा रहा है कि यूजी काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक वांछनीय दस्तावेज है, लेकिन 'अनिवार्य' नहीं है. इसलिए, कॉलेजों को यह सलाह दी जाती है कि यदि कोई उम्मीदवार 'माइग्रेशन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो कॉलेज उम्मीदवार से एक अंडरटेकिंग प्राप्त करके प्रोविजनल रूप से एडमिशन दे सकते हैं और 7 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट ले सकते हैं."

जिन छात्रों को काउंसलिंग के तहत किसी शैक्षणिक संस्‍थान में सीट अलॉट की जाती हैं, उन्हें आवंटित संस्थान में विभिन्न दस्तावेज और रिपोर्ट जमा करने जरूरी होते हैं. नीट यूजी 2021 काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, मॉप-अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 10 मार्च, 2022 से शुरू होंगे. इस राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट 19 मार्च, 2022 को घोषित किया जाएगा. किसी भी अपडेट के लिए उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाकर रखें.

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आधिकारिक नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करें

 

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