Advertisement

NEET UG Result 2019: राजस्थान के नलिन खंडेलवाल 99.99% से बने नीट टॉपर

NEET Result 2019: नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं. राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने NEET UG Result 2019 में 99.9999291 परसेंटाइल और 701 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR 1) हासिल की है. नीट का रिजल्ट डायरेक्ट यहां देखें.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
मानसी मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 05 जून 2019,
  • अपडेटेड 4:56 PM IST

NEET Result 2019 नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं. राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने NEET UG Result 2019 में 99.9999291 परसेंटाइल और 701 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR 1) हासिल की है. नीट का रिजल्ट डायरेक्ट यहां देखें.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बुधवार पांच जून को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2019 के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस साल एनटीए नीट परीक्षा में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के लिए देश भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. NEET (UG)  2019 में पास होने वाले सभी उम्मीदवार राज्य सरकार या अन्य सरकारी संस्थानों के लिए All India Quota व अन्य कोटे के लिए योग्य हैं.

Advertisement

 

NTA NEET 2019 रिजल्ट: इन 5 स्टेप में करें चेक

 NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर लॉग ऑन करें.

 होमपेज पर, 'NTA NEET Result 2019' पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर, DOB और अन्य विवरण दर्ज करें.

सारी जानकारी सबमिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे.

इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लें.

NTA NEET 2019: एडमिशन और रिजर्वेशन के बारे में जानें

 नीट में चयनित योग्य उम्मीदवारों की एक ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. इस सूची से मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार कुछ इस तरह MBBS/ BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा. ये ऑल इंडिया रैंक NTA तय करेगा. फिर काउंसलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इसके बाद ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

 जानें रिजर्वेशन के बारे में

Advertisement

15% सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और 7.5% सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. वहीं केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटें Central Educational Institutions  (15 दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के मुताबिक OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

 ध्यान रखें: आरक्षण OBC की केंद्रीय सूची में उल्लिखित जातियों पर लागू होगा. इस प्रकार इस सूची में आने वाले उम्मीदवार आवेदन पत्र में श्रेणी के कॉलम में OBC का जिक्र कर सकते हैं. क्रीमी लेयर और ओबीसी की केंद्रीय सूची में नहीं आने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी को अनारक्षित (यूआर) के रूप में उल्लेख करने की सलाह दी जाती है. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement