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बिहार: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट ने लगाई मुहर

बिहार सरकार ने सरकारी नौकरि‍यों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद अब अन्य सभी सेवा और वर्गों में भी महिलाओं को 35 प्रतिशित का आरक्षण के लिए मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी सेवाओं अथवा संवर्गों के सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित और गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को दी है.

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उन्होंने बताया कि वर्तमान अधिनियम में पिछडे वर्ग की तीन प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है जिसे बनाए रखे जाने के साथ आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे के अन्य 97 प्रतिशत में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. महरोत्रा ने बताया कि वर्तमान में अनूसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत, अत्यंत पिछडा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित हैं.

ऐसे लागू होगा आरक्षण
प्रधान सचिव ने बताया कि अब अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 प्रतिशत में से महिलाओं को 35 प्रतिशत यानि 5.6 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक प्रतिशत में से .35 प्रतिशत, अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत में से 6.3 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के लिए आरिक्षत 12 प्रतिशत में से 4.2 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए आरिक्षत 50 प्रतिशत में से 17.5 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.

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उन्होंने बताया कि इससे पूर्व प्रदेश में पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है. महरोत्रा ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान में अगर योग्य उम्मीदवार के नहीं मिल पाने की स्थिति में रिक्त स्थानों को उसी भर्ती वर्ष में संबंधित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा.

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