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डॉग को लिफ्ट में ले जा सकते हैं या नहीं? जानें क्या हैं कुत्ता पालने के नियम-कानून

Dog Keeping Rules and Regulations: कुत्ता पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है लेकिन वे ऐसे कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, जो एक कुत्ता पालने वाले को पता होनी चाहिए. ऐसे कई नियम हैं जो मालिक पर लागू होते हैं जबकि पालतू जानवर के मालिक को भी कई अधिकार मिलते हैं.

Dog Keeping Rules and Regulations (Image Source: Freepik.com) Dog Keeping Rules and Regulations (Image Source: Freepik.com)
अमन कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 7:19 AM IST

इन दिनों गाजियाबाद में कुत्ते के काटने की दो घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इससे पहले लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को नोच-नोच कर मार डाला था. इस हमले में 80 वर्षीय महिला सुशीला की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की थी. गाजियाबाद की घटनाओं ने एक बार फिर सभी को डॉग सेफ्टी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां बताई गई तीनों घटनाएं पालतू कुत्तों के काटने की हैं. इसलिए आज हम आपको कुत्ता पालने के जरूरी नियम और कुत्ता काटने के बाद मालिक को सजा का प्रावधान भी बता रहे हैं.

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कुत्ता पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है लेकिन वे ऐसे कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, जो एक कुत्ता पालने वाले को पता होनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी का पालतू कुत्ता काट ले तो उसके मालिक को भी सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कुत्ता पालने के नियम और कानून.

कुत्ता पालने के लिए क्या नियम हैं?

  • अगर आप कोई कुत्ता पालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नगर निगम में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. यह नियम सभी पालतू जानवरों पर लागू है.
  • पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी पड़ती है. अलग-अलग नगर निगम की फीस अलग हो सकती है.
  • यह रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता, एक निश्चित अवधि के बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है.
  • कुत्ते को रेबीज की वैक्सीन लगी होनी चाहिए. वैक्सीन लगवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा.
  • कई राज्यों में कुत्ते के मालिक को अपने पड़ोसी से लिखित सहमति (NOC) लेने का भी नियम है. इसके बाद ही आप कुत्ता पाल सकते हैं.
  • हाउसिंग सोसाइटी एक लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है.

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWB) द्वारा सामान्य नियम इस प्रकार हैं-

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  • पालतू जानवर रखने के लिए नियम कहता है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है.
  • पालतू जानवर रखने के लिए उप-नियमों में संशोधन करके पालतू जानवरों को रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.
  • उप-किरायेदार (लाइसेंसधारी) अपने फ्लैट में पालतू जानवर रख सकते हैं.
  • समाज पालतू जानवरों के पक्ष में भेदभाव नहीं कर सकता.
  • कुत्ते का भौंकना पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का एक वैध कारण नहीं हो सकता है.
  • घर पर पालतू जानवर रखना संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए एक मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी है.
  • पालतू जानवरों को बिल्डिंग की लिफ्टों का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जा सकता है. 
  • हाउसिंग सोसाइटी अपने पालतू जानवरों के लिए लिफ्ट का उपयोग करने वाले सदस्यों से कोई अतिरिक्त शुल्क या शुल्क नहीं लगा सकती है.
  • सोसायटी में पार्क तक पहुंचने का समय तय कर सकता है.
  • पालतू जानवरों के मालिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भौंकने से अन्य सदस्यों विशेषकर पड़ोसियों को परेशानी न हो.

कुत्ता के काटने पर मालिक को क्यों सजा हो सकती है?
भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसके अलावा एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बता दें कि गाजियाबाद के चार्म कैसल सोसायटी में में छोटे बच्चे को कुत्ते के काटने पर कुत्ते की मालकिन पर नगर निगम ने 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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