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टिकटॉक, फेसबुक पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया बैन

ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा में पारित विधेयक के तहत, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह विधेयक 102 वोटों के पक्ष में और 13 वोटों के विरोध में पारित हुआ है.

Australia banned children under 16 from using social media accounts (Image: Freepik) Australia banned children under 16 from using social media accounts (Image: Freepik)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:26 AM IST

Social Media Account can Ban for Children Australia: आजकल बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. मोबाइल फोन और इंटरनेट ने जहां जीवन को आसान बना दिया है, वहीं बच्चों के लिए यह एक खतरे के रूप में भी सामने आ रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे ऐप्स ने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया है. इसके अलावा, मोबाइल गेम्स बच्चों के लिए एक मनोरंजन का जरिया बन गए हैं, जिससे उन्हें समय का पता ही नहीं चलता. और इसका असर उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर दिखाई दे रहा है.

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ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ विधेयक

बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक अहम विधेयक पारित किया, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से प्रतिबंधित किया जाएगा. अब, इस विधेयक को अंतिम रूप देने का कार्य सीनेट पर छोड़ दिया गया है.

इस विधेयक का समर्थन प्रमुख दलों ने किया है. इसके तहत, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह विधेयक 102 वोटों के पक्ष में और 13 वोटों के विरोध में पारित हुआ है. अगर यह विधेयक इस हफ्ते कानून बन जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक वर्ष का समय मिलेगा, ताकि वे दंड लागू होने से पहले बच्चों के लिए आयु प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू कर सकें.

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विपक्षी सांसद डैन तेहान ने संसद में बताया कि सरकार ने सीनेट में संशोधनों को स्वीकार करने के लिए सहमति दी है. इन संशोधनों में गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं से पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान दस्तावेज नहीं मांगने की अनुमति होगी, और न ही वे सरकारी प्रणाली के जरिए डिजिटल पहचान की मांग कर सकेंगे.

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