Advertisement

School Reopen: बिहार में कल से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, प्राइमरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ये निर्देश

Bihar School-College Latest News: बिहार में आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 7 फरवरी से 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. साथ ही सभी महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को भी 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला लिया गया है.

BIhar CM Nitish Kumar Review Meeting on School-College Reopening BIhar CM Nitish Kumar Review Meeting on School-College Reopening
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 06 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 2:46 PM IST
  • बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान
  • शादी समारोह में 200 मेहमानों की अनुमति

School Reopening in Bihar: बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद बिहार सरकार ने 7 फरवरी से स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला लिया है. प्रदेश के सोमवार से सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में  रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. साथ ही सभी महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को भी 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला लिया गया है.

Advertisement

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे. फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में केवल वही आगंतुक आ पाएंगे जो 100 फ़ीसदी टीका प्राप्त हो. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. वहीं, सभी पार्क और उद्यानों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है.

सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकानें 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिला प्रशासन की अनुमति लेने के बाद सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी सावधानी के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. 

Advertisement

बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक, बिहार में अब विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन की अनुमति दी गई है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement