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Colleges reopen: ओडिशा में आज से खुले मेडिकेल कॉलेज, लागू हैं ये नियम

केंद्र सरकार और एनएमसी के निर्देशों के अनुसार ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों को आज 1 दिसंबर को फिर से खोला गया. लागू हैं ये नियम.

Odisha medical colleges open 1 december (Representational Image) Odisha medical colleges open 1 december (Representational Image)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 01 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

ओडिशा की राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय लिया था. सरकार ने स्कूल और मास एजुकेशन और उच्च शिक्षा विभागों की कक्षाओं को फिर से शुरू कराया है. हालांकि सरकार ने सामान्य कक्षाओं की बहाली के लिए ओडिशा भर में मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, सभी कॉलेज अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि कैंपस में कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन हो. 

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एजेंसी की खबर के मुताबिक सरकारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज 1 दिसंबर 2020 से फिर से खुलेंगे. मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने सुनिश्च‍ित किया है कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक सरोकार और रोकथाम संबंधी एसओपी / दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा. 

स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को सरकार ने सभी हितधारकों से परामर्श करने और कोविड -19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख तय करने के लिए कहा था. 

इसी तरह, उच्च शिक्षा विभाग भी संबंधित हितधारकों के परामर्श से कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था. राज्य सरकार के अनुसार मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक, तकनीकी, कौशल विकास संस्थान ओडिशा में 31 दिसंबर तक या संबंधित विभागों द्वारा तय तारीख तक ऐसे ही बंद रहेंगे. 

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आदेश में यह भी कहा गया है कि भले ही सभी शैक्षणिक संस्थान ओडिशा में बंद हैं, लेकिन अधिकारी परीक्षा आयोजित कर सकते हैं. साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं. यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन लर्न‍िंग को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, सभी आंगनवाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए. 

कोविड -19 के प्रसार के संबंध में स्थिति के स्थानीय आकलन के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम आयुक्त जैसे स्थानीय अधिकारी धार्मिक प्रतिबंधों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति दे सकते हैं. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन परिसर, थिएटर, ऑडिटोरियम और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे. हालांकि, ओपन-एयर थिएटरों को अनिवार्य प्रोटोकॉल जैसे कि अनिवार्य फेस मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का अनिवार्य शर्त रखा गया है. 

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