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नोएडा के पेरेंट्स को राहत, स्‍कूलों को नये सत्र में फीस न बढ़ाने का आदेश

कोरोना काल में गौतमबुद्ध नगर के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. ज़िला फ़ीस निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि‍ स्‍कूलों को सत्र 2019-20 के लिए निर्धारित शुल्क ही लेना होगा.

प्रतीकात्‍मक फोटो प्रतीकात्‍मक फोटो
कुमार कुणाल
  • नोएडा,
  • 17 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST
  • कोरोना काल में गौतमबुद्ध नगर के लाखों अभिभावकों को मिली बड़ी राहत
  • ज़िला फ़ीस निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
  • स्कूलों की फ़ीस में किसी भी तरह की नही की जाएगी बढ़ोतरी

नोएडा के स्कूलों की फ़ीस में इस साल किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. नोएडा जिला प्रशासन ने स्कूलों को 2021-22 सत्र के लिए स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया है और यहां तक ​​कि उन्हें तिमाही शुल्क भुगतान पर जोर नहीं देने के लिए कहा है.

मंगलवार को जिला फीस विनियमन समिति (डीएफआरसी) की आंतरिक बैठक में निजी स्कूलों के खिलाफ कई शिकायतों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया. इस साल भी 2019-20 की स्कूल फीस राशि का भुगतान योग्‍य होगी.

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, नोएडा के स्कूलों को 2020-21 की शुल्क राशि को पहले की तरह बरकरार रखने के लिए कहा गया है, जो कि 2019-20 में थी.

इस आदेश ने हितधारकों को याद दिलाया कि महामारी के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम अभी भी लागू था और स्कूलों को मासिक रूप से शुल्क वसूलना था, न कि तिमाही. फिर भी कई स्‍कूलों ने तिमाही शुल्‍क ही वसूला. प्रशासन के इस रुख के बाद नोएडा में रहने वाले अभ‍िभावकों को काफी राहत मिलेगी.

डीएम का आदेश

बता दें क‍ि कोरोना काल में बीते करीब एक साल से स्‍कूल बंद हैं. छात्र घरों से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पहले ही स्‍कूलों को स्‍पष्‍ट कर दिया था क‍ि वे ऐसे मदों जैसे क‍ि ट्रांसपोर्ट या एक्‍ट‍िविटी आद‍ि में अब फीस नहीं ले सकते जो कि अब उपयोग में नहीं आ रहीं.

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इसके अलावा अभ‍िभावकों की स्‍थ‍िति को देखते हुए कहा गया था कि फीस मंथली आधार पर ली जाए न कि तिमाही आधार पर, फ‍िर भी देश के कई राज्‍यों से ऐसी श‍िकायतें आ रही हैं क‍ि स्‍कूल न स‍िर्फ फीस बढ़ा रहे बल्‍क‍ि वो तिमाही आधार पर अभ‍िभावकों से इसके भुगतान का दबाव भी डाल रहे हैं. 

 

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