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डॉक्टरों-वकीलों की तरह इंजीनियर्स का भी होगा रजिस्ट्रेशन, ये बिल लाएगी केंद्र सरकार, जानिए क्यों?

भारत में आर्किटेक्ट, वकील और फार्मासिस्ट की तरह इंजीनियरों को प्रोफेशल रूप से प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब केंद्र सरकार एक काउंसिल का गठन कर इंजीनियर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है. केंद्र सरकार प्रोफेशनल इंजीनियर बिल लाने की तैयारी कर रही है. ड्राफ्ट बिल पर 10 अप्रैल तक प्रतिक्रिया मांगी गई है.

सांकेतिक तस्वीर (फोटो सोर्स- फ्रीपिक) सांकेतिक तस्वीर (फोटो सोर्स- फ्रीपिक)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 12:22 PM IST

भारत में डॉक्टरों, वकीलों, सीए की तर्ज पर इंजीनियर्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा. केंद्र सरकार ने आर्किटेक्चर, लॉ और फार्मेसी काउंसिल की तरह इंजीनियर्स के लिए एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव दिया है. सरकार, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल-2025 लाने की तैयारी कर रही है. इंडियन प्रोफेशनल इंजीनियर्स काउंसिल (IPEC) का गठन किया जाएगा, जो भारत में इंजीनियर्स को प्रोफेशनल का दर्जा दिलवाने का काम करेगी.

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प्रोफेशनल इंजीनियर्स काउंसिल इंजीनियर्स के रजिस्ट्रेशन, मॉनेटरिंग और रेगुलेटिंग का काम करेगी. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इस IPEC को औपचारिक रूप देने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है और 10 अप्रैल तक प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है. AICTE के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. अभय जेरे का कहना है कि यह भारत में इंजीनियरों के लिए पहली बार सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है. इससे रजिस्टर्ड इंजीनियर्स को बेहतर करियर के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम के मौके भी मिलेंगे.

इंजीनियर्स के लिए नया काउंसिल क्यों?
भारत में आर्किटेक्ट, वकील और फार्मासिस्ट की तरह इंजीनियरों को प्रोफेशल रूप से प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, इंजीनियरिंग फील्ड के तेजी से विस्तार और विनियमित क्वालिटी स्टैंडर्ड की बढ़ती मांग के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक स्वतंत्र निकाय के निर्माण की सिफारिश की. बेहतर कौशल विकास, जवाबदेही और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने IPEC की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं. IITs, IIITs, NITs से अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (AICTE) से इंजीनियरिंग करने वाले नए-पुरान स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.

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काउंसिल में कौन होंगे, जो देखरेख करेंगे?
काउंसिल में 27 सदस्य होंगे,16 नामित सदस्य और मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों के 11 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव, IIT के निदेशक, AICTE के पूर्व अध्यक्ष, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे. परिषद के अध्यक्ष का चयन एक स्वतंत्र सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा. बोर्ड में  सरकार ने ड्राफ्ट बिल पर 10 अप्रैल तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी है. प्रतिक्रिया के आधार पर बिल को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले संशोधित किया जाएगा.

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