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UPSC CSE 2020: भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका पर 29 जनवरी को हो सकता है फैसला

UPSC CSE 2020: याचिकाकर्ता का कहना है कि जारी नोटिफिकेशन में 796 पदों पर भर्ती के लिए केवल 24 पद PWd उम्‍मीदवारों के लिए हैं जबकि नियमानुसार कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत यानि 32 पद इस कैटेगरी के लिए आरक्षित होने चाहिए थे.

Delhi High Court Delhi High Court
पूनम शर्मा
  • नई दिल्‍ली,
  • 06 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

UPSC CSE 2020: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित UPSC CSE 2020 परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय 29 जनवरी को सुनवाई करने जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 की भर्ती में शारिरिक रूप से अक्षम उम्‍मीदवारों के लिए निर्धारित सीटें आरक्षित नहीं रखी गई हैं. इस कारण यह मांग की जा रही है कि मेन परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाई जाए. 

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याचिकाकर्ता का कहना है कि जारी नोटिफिकेशन में 796 पदों पर भर्ती के लिए केवल 24 पद PWd उम्‍मीदवारों के लिए हैं जबकि नियमानुसार कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत यानि 32 पद इस कैटेगरी के लिए आरक्षित होने चाहिए थे. अदालत ने आयोग से जवाब मांगा है कि वह स्‍पष्‍ट करें कि किस नियम के तहत वैकेंसी निर्धारित की गई हैं और कैटेगरी वाइस पद आरक्षित किए गए हैं.

इस संबंध में हाई कोर्ट पिछले वर्ष अगस्‍त में UPSC को नोटिस जारी कर चुका है जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी की डेट तय की गई थी. उच्च न्यायालय ने आयोग से इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनावाई के लिए 29 जनवरी की डेट तय की है. 

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