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कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नहीं लगानी होगी 10km की दौड़, पिछली बहाली में हुई मौतों के बाद झारखंड सरकार का फैसला!

Jharkhand constable Running rule changed: झारखंड सरकार ने सिपाही भर्ती में 10km दौड़ का नियम हटाने का फैसला लिया है. पिछली बहाली के दौरान 12 से ज्यादा मौत हुई थी जिससे हड़कंप मच गया था जिसे सरकार के खिलाफ विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था. सरकार पर चुनाव से पहले आरोप लगे थे कि युवाओं को नौकरी बांटने के बजाय मौत बांटा जा रही है.

सांकेतिक तस्वीर (फोटो- PTI) सांकेतिक तस्वीर (फोटो- PTI)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 13 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 2:05 PM IST

झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में सोरेन मंत्रिपरिषद ने 31 प्रस्तावों पे मंजूरी की मुहर लगा दी है. इसमें सबसे अहम सिपाही या उत्पाद सिपाही के बहाली में नियमावली में संशोधन है. अब कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10km की दौड़ नहीं लगानी होगी. 

झारखंड कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी के अनुसार, राज्य में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ के बजाय पुरुष अभ्यर्थियों को छह मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 6मिनिट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. ये सिपाही में बहाली की इक्षा रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है.

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पिछले साल 12 से ज्यादा अभ्यर्थियों की हुई थी मौत
दरअसल, पिछली बहाली के दौरान 12 से ज्यादा मौत हुई थी जिससे हड़कंप मच गया था जिसे सरकार के खिलाफ विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था. सरकार पर चुनाव से पहले आरोप लगे थे कि युवाओं को नौकरी बांटने के बजाय मौत बांटा जा रही है. सरकार को जवाब देना पड़ा था. मौत के कारण को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी परेशान थे. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी की थी.

झारखंड में सिपाही भर्ती दौड़ के क्या नियम थे?
पहले पुरुष अभ्यर्थियों को क्वालीफाई करने के लिए एक घंटे में 10km की दौड़ लगाने के कंडीशन थी, जबकि महिलाओं को 40 मिनट में 5km की दौड़ लगाने का क्राइटेरिया था. 2024 में 583 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी. अब नियम में संशोधन होने से अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद है.

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बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम उर्तीण होने के बाद तीन साल की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

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