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झारखंड: संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई शिक्षा सचिव को फटकार, पूछा- आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ

मामला 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है. इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

Jharkhand High Court issues show cause notice to Education Secretary over appointment of Sanskrit teachers Jharkhand High Court issues show cause notice to Education Secretary over appointment of Sanskrit teachers
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 04 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 11:10 AM IST
  • मामला 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा
  • कोर्ट ने पिछले आदेश में 8 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा था

झारखंड में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राज्य हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने पूछा कि अब तक अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है.  

मामला 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है. इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. 

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2018 में जारी हुई थी लिस्ट, लेकिन नहीं मिला नियुक्ति पत्र
जानकारी के मुताबिक, 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में जारी की गई थी. लेकिन इसके बावजूद अब तक उम्मीदवारों को विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया. 

कोर्ट ने 8 हफ्ते में फैसला लेने का दिया था आदेश
इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को उम्मीदवारों की नियुक्ति पर 8 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया था. लेकिन विभाग ने इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया. अब इस मामले में उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने उम्मीदवारों का पक्ष रखा. 

 

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