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JNU: छात्रावास के स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा नियम जारी, ये पास होगा जरूरी

छात्रों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, वे छात्रावास द्वारा जारी किए गए लीगल पास का उपयोग करके छात्रावास और परिसर में प्रवेश कर सकते हैं.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 17 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:05 PM IST

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)  कोरोना काल के लंबे समय के बाद कैंपस खोल रहा है. यहां देशभर से दूरदराज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधा को सुरक्ष‍ित और कोरोना फ्री बनाने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा नियम जारी किया है. 

अधिकारियों ने हॉस्टलर्स छात्रों के लिए नियमों का एक सेट जारी किया है जिसका छात्रावास में प्रवेश के लिए पालन करना जरूरी होगा. बता दें कि जेएनयू अपने छात्रावासों को फिर से खोलने के लिए तैयार है. अब चूंकि छात्र कोविड -19 के लंबे वक्त के बाद शामिल हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा छात्रों को सख्त नियमों का एक सेट जारी किया गया है. 

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इन नियमों के अंतर्गत अब छात्रों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, वे छात्रावास द्वारा जारी किए गए लीगल पास का उपयोग करके छात्रावास और परिसर में प्रवेश कर सकते हैं. 

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बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के करीब आठ माह बाद देश भर के कॉलेज फिर से खुल रहे हैं. सोमवार को पंजाब के कॉलेज भी फिर से खुल गए हैं लेकिन यहां पहले दिन खराब उपस्थिति दर्ज की गई. बेंगलुरु के कॉलेज भी परिसर को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं. 

कुछ दिनों पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. 

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