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Karnataka College Reopen: हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में आज से खुले कॉलेज, धारा 144 लागू

Karnataka College Reopen: विजयपुरा जिले में स्‍टूडेंट्स और कॉलेज प्रशासन के बीच बहस हुई. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कैंपस के अंदर हिजाब पहना जा सकता है मगर क्‍लास में बैठने से पहले हिजाब उतारना होगा, जिसके लिए कॉलेज में अलग से कमरा भी उपलब्‍ध कराया जाएगा.

Karnataka College Reopen: Karnataka College Reopen:
नागार्जुन
  • बेंगलुरु,
  • 16 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:38 AM IST
  • आज से खाेले गए हैं राज्‍य के कॉलेज
  • 14 फरवरी से खुले हैं 10वीं तक के स्‍कूल

Karnataka College Reopen: हिजाब मुद्दे पर विरोध के कारण बंद किए गए कर्नाटक के सभी कॉलेज आज 16 फरवरी से खुल गए हैं. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की थी कि 16 फरवरी से सभी प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे. शैक्षणिक संस्‍थानों के 200 मीटर के इलाके में धारा 144 लागू रहेगी. बागलकोट, बैंगलोर, चिक्कबल्लपुर, गदग, शिमोगा, तुमकुर, मैसूर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और टुमकुर जिले में धारा 144 के साथ कॉलेज खोले गए हैं.

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आज कॉलेज खुलने के बाद एक बार फिर हिजाब पहनने को लेकर संग्राम जारी रहा. विजयपुरा जिले में स्‍टूडेंट्स और कॉलेज प्रशासन के बीच बहस हुई. कॉलेज का कहना है कि कैंपस के अंदर हिजाब पहना जा सकता है लेकिन क्‍लास में बैठने से पहले हिजाब उतारना होगा, जिसके लिए कॉलेज में अलग से कमरा भी उपलब्‍ध कराया जाएगा. मगर छात्राएं इस मांग को लेकर अड़ी हुई हैं कि उन्‍हें हिजाब के साथ ही क्‍लासरूम में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए.

इससे पहले सरकार ने 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 14 फरवरी से स्‍कूल खोल दिए हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक स्‍टूडेंट्स के कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनकर स्‍कूल-कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है.

फिलहाल हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में पहले राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को पहनने से रोक दिया था.

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