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अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी समान सरकारी नौकरियां, इस राज्‍य में जारी हुआ आदेश

जारी आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम 2021 के नियम 12 "रोजगार में समान अवसर के उप नियम (1)'' के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में ट्रांसजेंडर को भी अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है. 

Transgender Candidates Transgender Candidates
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल,
  • 25 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:58 AM IST

Sarkari Naukri: मध्‍य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब से राज्‍य में ट्रांसजेंडर्स के लिए समान सरकारी नौकरियां होंगी. प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं.

जारी आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम 2021 के नियम 12 "रोजगार में समान अवसर के उप नियम (1)'' के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में ट्रांसजेंडर को भी अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है. 

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राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जानी है, वहां पुरुष/ महिला/ ट्रांसजेंडर ( Male/Female/Transgender) का उपयोग किया जाए. आदेश जारी होने के बाद अब सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर का विकल्प रखना अनिवार्य होगा. 

 

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