Advertisement

School Reopen: महाराष्‍ट्र में आज से खुले कक्षा 5 से 12 तक के स्‍कूल, इन नियमों के साथ क्‍लास

School Reopen:  हालांकि, छात्रों के लिए ऑफलाइन क्‍लासेज़ में भाग लेना अनिवार्य नहीं है. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार स्कूलों को खोलने के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच कॉर्डिनेशन बनाकर रखेगी.

Maharashtra School Reopen: Maharashtra School Reopen:
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 04 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 10:34 AM IST
  • स्‍कूलों में कोरोना दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा
  • कक्षा 12वीं तक के स्‍कूल आज से खुल गए हैं

School Reopen: महाराष्ट्र में कक्षा 5 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्कूल आज, 4 अक्टूबर से फिर से खुले हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल कक्षा 5 से 12 के लिए खुले हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के स्कूल कक्षा 8 से 12 के लिए खोले गए हैं.

हालांकि, छात्रों के लिए ऑफलाइन क्‍लासेज़ में भाग लेना अनिवार्य नहीं है. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार स्कूलों को खोलने के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच कॉर्डिनेशन बनाकर रखेगी.

Advertisement

शिक्षा मंत्री ने 03 अक्टूबर को महाराष्ट्र के स्कूलों को फिर से खोलने पर राज्य के शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की. राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से स्कूलों को फिर से शुरू करने की योजना बनाने के लिए कहा है. इस बीच, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने पुष्टि की कि राज्य में कॉलेज 1 नवंबर, 2021 से ऑनलाइन जारी रहेंगे.

Maharashtra: Schools reopen for students of classes 8-12 in Mumbai

"We'll welcome the students with flowers & sweets. Most of the teachers are vaccinated & those who are not vaccinated have tested negative in RT-PCR test," says an official of a school in Bora Bazar area pic.twitter.com/AdURmLtnTN

— ANI (@ANI) October 4, 2021

Maharashtra School Reopen: ये Covid19 दिशानिर्देश रहेंगे लागू

- छात्रों, शिक्षकों और स्‍टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साफ करना होगा.
- शिक्षकों को होमवर्क और असाइनमेंट ऑनलाइन देने के निर्देश दिए गए हैं.
- स्कूल प्रशासन से छात्रों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है.
- स्कूलों को ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस के लिए अलग-अलग घंटे क्‍लासेज़ लगाने का निर्देश है.
- सभी स्कूलों के लिए आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित करना अनिवार्य है.
- स्कूलों को कक्षाओं का नियमित सैनिटाइजेशन करना होगा.
- बैठने की व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे.

Advertisement

छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को परिसर में सभी COVID 19 दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. ऑफ़लाइन क्‍लासेज़ में भाग लेने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से माता-पिता से सहमति पत्र भी जमा करना होगा.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement