NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है. अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइव अपडेट्स के लिए यहां बने रहें.
कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग को जल्द शुरू करने की जरूरत है. कोर्ट इस मामले में मार्च महीने में विस्तृत सुनवाई करेगा. कोर्ट के फैसले से नीट पीजी के छात्रों को काफी राहत मिलेगी. क्योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. साथ ही EWS छात्रों को भी इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है. ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा.
कोर्ट ने काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सत्र के लिए बरकरार रखा है. केंद्र सरकार ने काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी, 2022 को फैसला सुना दिया. कोर्ट ने काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा है.
नीट काउंसलिंग में देरी की वजह से नए सेशन के एडमिशन अटके हुए थे. कोरोनाकाल में अस्पतालों में काम कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का भार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते दिल्ली के डॉक्टरों ने बीते दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था.
सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में OBC को 27 प्रतिशत और EWS छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की 29 जुलाई की अधिसूचना को याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी.
कोर्ट के फैसले से नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है. प्रर्दशन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ये बड़ी राहत की बात है.
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि काउंसलिंग का प्रोसेस जल्द शुरू किया जाना चाहिए. MCC जल्द ही काउंसलिंग और एडमिशन का नया शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा है कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा.
कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किए थे. MCC जल्द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है.
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए. यह राष्ट्रहित में है क्योंकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की भारी कमी है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है. ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर कर लिया है. इसके साथ ही NEET PG के छात्रों को राहत मिली है क्योंकि अब काउंसलिंग की राह साफ हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा. कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी आरक्षण मामले पर फैसला पढ़ा जा रहा है. कुछ ही मिनटों में पूरा निर्णय सुना दिया जाएगा. ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.
कल 06 जनवरी की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश हित में काउंसलिंग का प्रोसेस जल्द शुरू किया जाना चाहिए. ऐसे में आज के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कल 06 जनवरी की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले पर फैसला सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा.