Advertisement

NTA पेश करे नीट छात्रा आयुषी पटेल की ऑरिजनल OMR शीट, लखनऊ हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनाया फैसला

लखनऊ में फटी ओएमआर शीट को लेकर हाईकोर्ट पहुंची छात्रा आयुषी पटेल की याचिका को लेकर सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने एनटीए को सभी दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई 18 जून को होनी है.

Ayushi NEET Candidate from Lucknow Ayushi NEET Candidate from Lucknow
संतोष शर्मा
  • लखनऊ,
  • 13 जून 2024,
  • अपडेटेड 1:19 PM IST

Lucknow High Court on Lucknow NEET Student: फटी ओएमआर शीट को लेकर छात्रा आयुषी पटेल की दायर याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयुषी के सभी दस्तावेज और आयुषी की तरफ से मेल आईडी का प्रूफ जमा करवाया गया है, जिसपर एनटीए ने छात्रा को फटी हुई ओमआर शीट की तस्वीर भेजी थी. वहीं, एनटीए को भी कोर्ट ने ऑरिजनल ओएमआर शीट पेश करने के लिए कहा है.

Advertisement

लखनऊ हाईकोर्ट से एनटीए ने अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है. बता दें कि नीट रिजल्ट आने के बाद आयुषी पटेल ने एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी थी कि एनटीए ने उसका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि उसकी ओएमआर शीट फटी हुई है. आयुषी का कहना था कि एनटीए ने फटी हुई ओएमआर शीट का मेल भी भेजा है, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है. इसको लेकर छात्रा ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी. 

18 जून को होगी अगली सुनवाई

वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए एनटीए ने कहा था कि हमने आयुषी पटेल को ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं है. इसके बाद एनटीए की तरफ से यह जानकारी भी सामने आई कि आयुषी पटेल का रिजल्ट किसी और एप्लीकेशन नंबर पर अपलोड हो गया है. पुराने एप्लीकेशन नंबर से आयुषी का परिणाम नहीं दिखा रहा है, दूसरे एप्लीकेशन नंबर पर आयुषी की मार्कशीट खुलकर आ रही है. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा. अगली सुनवाई पांच दिन बाद 18 जून को होनी है.

Advertisement

NEET Controversy Supreme Court Live: नीट में ग्रेस मार्क्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ करेगी फैसला

आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में भी आज ग्रेस मार्क्स की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है. जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने आज दलीले रखी जाएंगी. इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में यह फैसला आया था कि एनटीए की काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी साथ ही री-एग्जाम भी नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है कि काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement