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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं? 10 दिसंबर को जवाब देगी राज्य सरकार, कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि एसआई भर्ती को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है. ऐसे में सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त देते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध भी किया.

Rajasthan Highcourt on SI Exam 2021 Rajasthan Highcourt on SI Exam 2021
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 23 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:30 AM IST

राजस्थान में विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10 दिसंबर तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है कि वह परीक्षा को रद्द करेंगे या नहीं. राज्य सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने इस मामले में चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध मना कर दिया.

इस बीच कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में गिरफ़्तार 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत दे दी है. वहीं, 9 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन ट्रेनी इंस्पेक्टर्स पर आरोप है कि परीक्षा से पहले ही इन लोगों के पास पेपर पहुंच गया था और इन लोगों ने पेपर अन्य लोगों को भी साझा किया था. दरसअल, एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब तक 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स और नकल गिरोह में शामिल करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. अभी भी कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स एसओजी की रडार पर हैं.

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सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस जयपुर बेंच के न्यायाधीश गणेशाराम मीणा की अदालत ने 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की जमानत याचिका पर बहस सुनने के बाद कुछ दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जमानत दे दी है. कोर्ट ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार यादव, प्रेमसुखी, प्रवीण, अभिषेक, राजेश्वरी, सुरेंद्र, रोहिताश, मनोहर, एकता और करणपाल को जमानत दी है. वहीं हनुमान, भगवती, अंकित, राजाराम, दिनेश सिंह, गिरधारी राम, जगदीश सिहाग, हरकू और चेतन सिंह की जमानत खारिज कर दी है.

सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट पर रोक जारी

एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. जो अब भी जारी रहेगी. कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि एसआई भर्ती को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है. ऐसे में सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा हैं. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त देते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध भी किया. इसके अलावा कोर्ट ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को पक्षकार बनाने को लेकर भी अपना निर्णय दिया.
 

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