Advertisement

NEET और CBSE एग्जाम शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी महत्वपूर्ण सुनवाई

हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है कि अगर कोई छात्र अपने परीक्षा का परिणाम नहीं बताता है तो उसे परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा. छात्रों के लिए परीक्षा का परिणाम, काउंसलिंग के समय ही बताना अनिवार्य होगा.

सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिका पर होगी सुनवाई (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिका पर होगी सुनवाई (फाइल फोटो)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 9:05 PM IST
  • CBSE के छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
  • NEET एग्जाम शिड्यूल को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) से जुड़े दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई CBSE इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट परीक्षा शिड्यूल और NEET UG परीक्षा के नोटिफिकेशन वाली याचिका को लेकर होगी. दो अलग अलग याचिकाओं में NEET शिड्यूल और CBSE परीक्षा शिड्यूल को सीधे सीधे चुनौती दी गई है. क्योंकि CBSE परीक्षा के बीच में ही NEET परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Advertisement

CBSE इंप्रूवमेंट की मांग करने वाले छात्रों ने याचिका में कहा है कि NEET UG परीक्षा के नोटिफिकेशन आ चुके हैं. 12 सितंबर को परीक्षा होने वाली है. लेकिन वे छात्र जिन्होंने CBSE की परीक्षा पास नहीं की है वे इस परीक्षा में सीट पाने के लिए अनिवार्य नहीं है. NEET UG परीक्षा शिड्यूल को लेकर भी याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है. इसमें कहा गया है कि छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि CBSE इंप्रूवमेंट और पत्राचार परीक्षा के बीच में ही यह परीक्षा भी कराई जा रही है. अधिवक्ता सुमंत नुकाला ने अपनी याचिका में कहा है कि निश्चित खंड के छात्र इस तारीख को परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे. 

और पढ़ें- NEET 2021 Admit Card: ऑनलाइन एग्‍जाम के एडमिट कार्ड जल्‍द, यहां कर सकेंगे डाउनलोड

Advertisement

हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है कि अगर कोई छात्र अपने परीक्षा का परिणाम नहीं बताता है तो उसे परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा. छात्रों के लिए परीक्षा का परिणाम, काउंसलिंग के समय ही बताना अनिवार्य होगा.

शुक्रवार को जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वकील ने कहा कि सभी छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी. वहीं छात्रों की तरफ से कहा गया है कि NEET UG की परीक्षा, CBSE की परीक्षा के बीच में ही है. ऐसे में दोनों परीक्षा साथ देनें में छात्रों को परेशानी का सामना करना होगा. अब इस मामले में सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement